Bihar News: हत्या के दोषी पिता-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद की सजा, जानें पूरा मामला
Bihar News: कोर्ट ने हत्या के दोषी पिता-पुत्र समेत पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह सजा तृतीय अपर जिला जज अरविंद की अदालत ने सुनायी है.
Bihar News: पूर्णिया. हत्या के एक संगीन मामले में दोषी लगातार प्रमोद यादव, हीरालाल यादव, कैलाश यादव, कमलेश्वरी यादव तथा विनोद यादव को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इस मुकदमे में सजा पाने वाले अभियुक्त रिश्ते में प्रमोद यादव पुत्र और कमलेश्वरी यादव पिता हैं. प्रत्येक अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का जुर्माने भी लगाया गया है. यह सजा तृतीय अपर जिला जज अरविंद की अदालत ने सुनायी है. इस संबंध में जानकी नगर थाना कांड संख्या 33/2017 दर्ज कराया गया था. इस मामले के अपर लोक अभियोजक राहुल राजा के अनुसार मामले में कुल 9 गवाहियां न्यायालय में दर्ज कराई गई है.
नाला बनाने को लेकर हुआ था विवाद
घटना 23 फरवरी 2017 की है. इस मामले के सूचक राजीव यादव को अभियुक्तों के साथ सूचक के जमीन पर मकई पटाने के लिए नाला बनाने के क्रम में मना करने पर विवाद उत्पन्न हो गया था. फिर 11 बजे दिन में अभियुक्तों ने मिलकर जब सूचक के घर के आंगन में घुसकर हरबे हथियार से लैश होकर सभी के साथ मारपीट और छीन झपट करने लगे. इसी क्रम में सूचक के पिता के पेट में एक भाला लगा, जिससे खून बहने लगा और उसकी मौत हो गयी. जेवरात, रुपये और सामान भी लेकर चले गये. सभी अभियुक्त एवं सूचक एक ही गांव कारी मंगल टोला, थाना जानकी नगर, जिला पूर्णिया के रहने वाले हैं.
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में तीन को आजीवन कारावास
दरभंगा. पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक 11 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के मनोरथा गांव के उमेश लालदेव के पुत्र माया शंकर लालदेव, कैलाश लालदेव के पुत्र अंकेश लालदेव तथा भिखारी लालदेव के पुत्र छोटे लालदेव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने 17 अगस्त को तीनों को दोषी पाया था. तीनों 04 मार्च 2020 से जेल में है. अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिये बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दस लाख रुपये मुआवजा भुगतान का आदेश दिया है.