जदयू (JDU) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव (Sharad Yadav) के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया गया है. उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है. बिहारशरीफ में जिला न्यायालय के प्रथम एसीजेएम प्रभाकर झा ने पूर्व जदयू नेता शरद यादव पर प्रथम एसीजेएम प्रभाकर झा ने गैर जमानती वारंट निर्गत किया है.
2015 में बिहार शरीफ में पदस्थापित तत्कालीन सीओ सुनील कुमार वर्मा ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप दर्ज किया था. इस मामले में पूर्व जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष को बार बार उपस्थिति की कोर्ट में तिथि निर्धारित की गयी परंतु वे उपस्थित नहीं हुए.
इसी मामले में गत जनवरी माह में एक हजार रूपये कोर्ट द्वारा उपस्थित न होने पर जुर्माना किया था. उसके बावजूद वे आज तक कोर्ट में न तो उपस्थित हुए और न किसी अन्य प्रक्रिया में हिस्सा लिया. अंतत: कोर्ट ने उनका बंध पत्र खंडित करते हुए गैर जमानती वारंट निर्गत किया है.
इस मामले में शरद यादव 21 मई 2019 को आत्मसमर्पण कर जमानत पर थे. शरद यादव पर आरोप है कि वर्ष 2015 में विधान सभा चुनाव के दौरान बिहारशरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में भाषण के दौरान धार्मिक कटाक्ष किया था.
इसी बात को लेकर उनपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. बता दें कि शरद यादव जदयू कोटे से राज्यसभा सांसद हैं लेकिन उन्होंने जदयू को छोड़ दिया है. राज्यसभा सदस्यता का मामला अभी कोर्ट में हैं.
Posted By: utpal Kant