गोपालगंज शराबकांड: 21 लोगों की मौत के 9 दोषियों को मिली फांसी, 4 महिलाओं को उम्रकैद, जानें पूरा मामला…
Gopalganj Liquor Case: बिहार के गोपालगंज की चर्चित खजूरबानी शराबकांड में गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय लवकुश कुमार की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी पाते हुए 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनायी है
गोविंद कुमार की रिपोर्ट
बिहार के गोपालगंज की चर्चित खजूरबानी शराबकांड में गोपालगंज के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय लवकुश कुमार की उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने 13 आरोपियों को दोषी पाते हुए 9 दोषियों को फांसी की सजा सुनायी है, जबकि चार महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है.
फांसी की सजा पानेवालों में नगर थाने के खजूरबानी के रहनेवाले छठू पासी, कन्हैया पासी, नगीना पासी, लालबाबू पासी, राजेश पासी, सनोज पासी, संजय चौधरी, रंजय चौधरी तथा मुन्ना चौधरी शामिल हैं, जबकि उम्रकैद की सजा पानेवाली महिलाओं में लालझरी देवी, कैलासो देवी, रिता देवी तथा इंदू देवी शामिल हैं.
पांच साल पहले 21 लोगों की हुई थी मौत
उत्पाद स्पेशल कोर्ट सह एडीजे-2 लवकुश कुमार की अदालत ने आरोपियों को सजा सुनायी है. बता दें कि साल 2016 में 15-16 अगस्त को गोपालगंज के खजूरबानी में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गयी थी. जबकि कई लोगों के आंखों की रौशनी भी चली गयी थी. इसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है.
क्या है खजूरबानी शराबकांड
नगर थाना थाने के खजूरबानी मोहल्ले में गत 15-16 अगस्त, 2016 को जहरीली शराब पीने से रहमान मियां, हरिकिशोर साह, जहरूदीन मियां, मुन्ना साह, राजेश राम, मुन्ना मियां, परमा महतो, मंटू गिरि, दीनानाथ मांझी, शोबराती मियां, रामजी शर्मा, दुर्गेश साह, शशिकांत, उमेश चौहान, झमिंद्र कुमार, विनोद सिह, अनिल राम, रामू राम, मनोज साह, भुटेली शर्मा समेत 21 लोगों की मौत हो गयी थी.
जबकि बंधू राम समेत पांच लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवायी थी. इस मामले में गोपालगंज के नगर थाना में कांड संख्या 347/2016 दर्ज किया गयार था. जिसमें खजूरबानी में अवैध शराब रखने, बेचने व भंडारण करने के मामले में कोर्ट ने सभी 13 आरोपितों को दोषी पाया गया था.
इस केस में सुनवाई पर लगी है रोक
खजूरबानी शराबकांड में नगर थाने में अलग-अलग दो मामले दर्ज किये गये. कांड संख्या 347/16 में शुक्रवार को कोर्ट का फैसला आनेवाला है, जबकि शराबकांड संख्या 348/16, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई, उस मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एस कुमार की कोर्ट ने केस की सुनवाई पर रोक लगा दी है.
10 जनवरी 20 को स्व अंगद प्रसाद व राजन प्रसाद की अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता आशिष गिरि के दलीलों को सुनने के बाद स्पेशल कोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई पर रोक लगी है. कोर्ट परिसर की बढ़ायी गयी थी सुरक्षा : खजूरबानी शराबकांड में फैसले को लेकर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गयी थी. कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था. महिला पुलिस बल को भी भारी संख्या में तैनात किया गया था.