Bihar News: अब सरकारी या गैर मजरुआ जमीन पर किया निर्माण तो खैर नहीं, बिहार सरकार ने जारी किया आदेश

Bihar News: बिहार में गैर मजरुआ जमीन पर अगर कोई किसी तरह का निर्माण करता है तो खैर नहीं. अगर पहले से ही ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगेगी. मुजप्फरपुर (Muzaffarpur) जिले के एक मामले में बिहार सरकार (Bihar GovT) के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के निदेशक सह अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश पत्र लिखा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2021 6:11 PM

Bihar News: बिहार में गैर मजरुआ जमीन पर अगर कोई किसी तरह का निर्माण करता है तो खैर नहीं. अगर पहले से ही ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगेगी. मुजप्फरपुर (Muzaffarpur) जिले के एक मामले में बिहार सरकार (Bihar GovT) के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के निदेशक सह अपर सचिव ने इस संबंध में आदेश पत्र लिखा है.

मुजप्फरपुर डीएम को लिखे इस पत्र में साफ कहा गया है कि अब श्मशान, कब्रिस्तान, गैर मजरुआ या सड़क की जमीन पर किसी तरह का निर्माण नहीं होगा. अगर पूर्व से ऐसी जमीन पर निर्माण हो रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगेगी. पत्र में कहा गया है कि ऐसी जानकारी मिली है कि मुजप्फरपुर जिले के विभिन्न अंचलों में सरकारी और गैर सरकारी काम के लिए जमीन का उपयोग किया गया है, जो अनधिकृत है.

पत्र में कहा गया है कि बिहार सरकार की स्पष्ट नीति है कि सामाजिक महत्व और उपयोगिता के मद्देनजर श्मशान, कब्रिस्तान, गैर मजरुआ या सड़क की जमीन पर किसी भी स्थिति में निर्माण नहीं करना है.

पत्र में बताया गया है कि सरकारी जमीन मसलन श्मशान, कब्रिस्तान, गैर मजरुआ या सड़क की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द ही विशेष अभियान चलेगा. अपर सचिव ने अनधिकृत रूप से सरकारी जमीन पर निर्माण कराने के मामले की जांच करने और दोषी पदाधिकारी व कर्मचारी पर कार्रवाई करने के लिए कहा है. बिहार में गैर मजरुआ जमीन पर अबैध निर्माण पर रोक तथा News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By: Utpal kant

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