Bihar: RTI में सूचना मांगने वाले से उसके आपराधिक इतिहास और भारतीय होने का शपथ पत्र मांगने पर कोर्ट नाराज
पटना हाई कोर्ट ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति से उसके आपराधिक इतिहास और भारतीय नागरिक होने का प्रमाण शपथ पत्र पर मांगने पर नाराजगी जाहिर की है. पटना हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव व संबंधित प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जबाब तलब किया है.
Bihar News: पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने सूचना का अधिकार कानून के तहत सूचना मांगने वाले व्यक्ति से उसके आपराधिक इतिहास और भारतीय नागरिक होने का प्रमाण शपथ पत्र पर मांगने पर नाराजगी जाहिर की है. पटना हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव व संबंधित प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जबाब तलब किया है.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डु बाबा द्वारा इस मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. याचिकाकर्ता ने दायर अपनी याचिका के माध्यम से विगत 16 जनवरी, 2006 को कैबिनेट सचिवालय विभाग के उप सचिव व राज्य सरकार के कॉर्डिनेशन डिपार्टमेंट द्वारा इस मामले के संबंध में जारी किये गए संकल्प को रद्द करने का अनुरोध कोर्ट से किया है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि सूचना का अधिकार कानून में यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि सूचना मांगने वाले व्यक्ति से उसके आपराधिक इतिहास और उसके नागरिकता से संबंधित शपथ पत्र लेकर ही उसे सूचना उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा सूचना मांगने पर इस प्रकार का गैर कानूनी व मनमाना शर्त लगाया गया है, जो गलत है.