22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पटना हाइकोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को दी जमानत, अवैध रूप से भारत में किया था प्रवेश

Bihar News: पटना हाइकोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले को सीतामढ़ी कोर्ट से पटना स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है.

Bihar News: पटना हाइकोर्ट ने एक नाइजीरियन नागरिक के अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करने के मामले पर सुनवाई करते हुए उसे जमानत दे दी है. साथ ही कोर्ट ने इस मामले को सीतामढ़ी कोर्ट से पटना स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है.

न्यायाधीश संदीप कुमार की एकलपीठ ने अगस्टिन चिनेट नेवोट उर्फ अगस्टिन चिनेन्दु नवाओडु की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत को तीन महीने के भीतर स्पीडी ट्रायल करने का भी आदेश दिया है.

सुरसंड थाना के एसएचओ कोर्ट में थे उपस्थित

इससे पहले अदालत ने सुरसंड थाना, सीतामढ़ी के एसएचओ को तमाम दस्तावेजों के साथ कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था. अदालती आदेश के अनुपालन में सुरसंड के एसएचओ कोर्ट में उपस्थित थे. कोर्ट ने नाइजीरियन नागरिक को तीन महीने के लिए पटना स्थित इस्कॉन संस्था में ही रहने के लिए कहा है.

ये भी पढ़ें: बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक के लिए कांवरियों का पहला जत्था रवाना, भीड़ पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट

पुलिस ने एक साल पहले संदेह के आधार पर किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि पुलिस ने नाइजीरियन नागरिक को धोखाधड़ी करने वाले एक संगठित गिरोह का सदस्य बताते हुए एक मई, 2023 को गिरफ्तार किया था . याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि नाइजीरियन नागरिक इस्कॉन नामक संस्था से जुड़ा हुआ है और वह भूलवश भारत की सीमा में घुस आया था. वह एक साल की ज्यादा अवधि से जेल में बंद है. पुलिस ने केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है.

उस पर आईपीसी को धारा 420,466,468,471, 120 बी, 212,34 एवं विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 एवं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत सुरसंड थाना कांड संख्या 220/2023 दर्ज किया गया था.

केंद्र सरकार के वरीय अधिवक्ता डाॅ केएन सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि अगस्टिन बिना वैध वीजा एवं कागजात के भारतीय सीमा में घुस आया जो कि एक संगीन अपराध है. कोर्ट ने तथ्यों का अवलोकन कर उसे जमानत दे दी .

आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, वीडियो के माध्यम से जानें अपडेट

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें