Bihar News: जिस प्रखंड में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं, वहां सेंटर खोलने के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि

बिहार में अब प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को अब 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 28, 2021 5:32 PM

Bihar News बिहार में अब प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए आवेदकों को अब 3 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इसके लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से आवेदन आमंत्रित किया है. इस योजना का लाभ वैसे प्रंखडों में मिलेगी, जहां पेट्रोल पंप एवं वाहन सर्विस सेंटर के अतिरिक्त एक भी वाहन प्रदूषण जांच केंद्र नहीं है.

परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि नए प्रदूषण जांच केंद्र खुलने से लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा एवं लोगों को वाहन प्रदूषण जांच कराने में सहूलित भी होगी. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए वाहन प्रदूषण जांच केंद्र प्रोत्साहन योजना लागू की गई है. इसके तहत प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए उपयोग में लाये जाने वाले उपकरणों जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाईजर, डेस्कटॉप इंटरनेट के साथ, प्रिंटर एवं यूपीएस आदि के क्रय मूल्य का 50 प्रतिषत राशि या अधिकतम 3 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि अनुदान स्वरुप दिया जाएगा.

प्रखंडों में वाहन प्रदूषण जांच केंद्र खोलने के लिए इच्छुक आवेदक 15 जनवरी 2022 तक विहित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला परिवहन कार्यालय में दे सकते हैं. योग्य लाभुकों का चयन 17 जनवरी 2022 तक किया जाएगा. जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभार्थियों की प्रखंडवार सूची का प्रकाशन 24 जनवरी 2022 तक संबंधित प्रखंडों में किया जाएगा. इसके बाद 25 जनवरी 2022 को अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

किसी प्रखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी. दो आवेदन की शैक्षणिक योग्यता समान होने पर उच्चतम योग्यता के अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा. योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु आवेदक की उच्चतर शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी.

जानें क्या होनी चाहिए आवेदक की योग्यता

– आवेदक उसी प्रखंड के स्थायी निवासी हो, जिस प्रखंड में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना की जानी है.

– आवेदक स्वयं या उसका स्टॉफ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या ऑटोमोबाइल अभियंत्रण में डिग्रीधारी अथवा डिप्लोमा हो अन्यथा इंटरमीडिएट/बारहवीं कक्षा (विज्ञान के साथ) उत्तीर्ण हो, या मोटरवाहन से संबंधित किसी ट्रेड में आईआईटी उत्तीर्ण हो.

आवेदन के साथ इन कागजातों को करें संलग्न

– सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति.

– प्रदूषण जांच केंद्र स्थापना हेतु स्वयं या स्टॉफ की शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता से संबंधित स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति.

– अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्वअभिप्रमाणित प्रति.

– आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित प्रति.

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