बिहार निकाय चुनाव 18 और 28 दिसंबर को ही होगा, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से रास्ता हुआ साफ, जानें अपडेट

बिहार निकाय चुनाव पर अब कोई ग्रहण नहीं बचा है. सुप्रीम कोर्ट आरक्षण को लेकर बनाए गये अति पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े विवाद मामले की सुनवाई पूर्व में दी गयी तिथि 20 जनवरी को ही करेगा. इसे लेकर अब कोई संशय नहीं है कि चुनाव तय तारीख में ही होंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 9, 2022 1:29 PM

बिहार निकाय चुनाव को लेकर इस समय बड़ी जानकारी सामने आ रही है. निकाय चुनाव पर जो ग्रहण लगता दिख रहा था. वो अब एक तरह से खत्म हो चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन बनाये जाने के संबंध में दायर विशेष रिट याचिका की सुनवाई में साफ कर दिया है कि इसपर पूर्व में तय तिथि पर ही सुनवाई होगी. यानी अब सुप्रीम कोर्ट में आगामी 20 जनवरी को ही इस विवाद से जुड़ी सुनवाई होगी.

सुप्रीम कोर्ट जनवरी में ही करेगा सुनवाई 

डेडिकेटेड कमीशन से जुड़े मामले की सुनवाई आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होनी थी. इस तरफ सबकी निगाहें अटकी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है. लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट इस विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई उसी दिन करेगा जिस तिथि को पूर्व में तय किया गया था.

याचिकाकर्ता सुनील राय ने कहा…

बता दें कि याचिकाकर्ता सुनील राय ने विशेष सुनवाई की ये अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लगायी थी. जिसमें कहा गया था कि नगर निकाय चुनाव 18 व 28 दिसंबर को होना है, इसलिए इस मामले की सुनवाई इन तिथियों से पहले ही की जाए. यह सूचना याचिकाकर्ता सुनील राय ने दी. उन्होंने कहा कि वो नगर निकाय चुनाव को रोकने के मकसद से नहीं गये थे लेकिन आयोग से जुड़े विवाद पर जो याचिका दी थी उसपर आज सुनवाई की गयी.

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20 जनवरी को ही होगी सुनवाई

मीडिया चैनल पर बात करते हुए याचिकाकर्ता सुनील राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यह कहा कि इस मामले से जुड़ी सुनवाई 20 जनवरी को ही की जाएगी. अब ये निर्वाचन आयोग और सरकार को तय करना है कि वो कैसे चुनाव कराएं.

पटना हाइकोर्ट में भी अभी सुनवाई नहीं.

उधर, पटना हाइकोर्ट में इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अब 23 जनवरी को होगी. न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की थी और ये साफ कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 20 जनवरी की तारीख इसके लिए तय कर दी है तो हाईकोर्ट अब उस तारीख के बाद ही इसपर सुनवाई करेगा.

Posted By: Thakur Shaktilochan

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