बिहार में नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को अपनी बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया है. बिहार विद्यालय विशिष्ठ शिक्षक नियमावली 2023 के तहत राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुल 29 एजेंडों पर मुहर लगी है.
इसके साथ ही अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है.यानि की नए साल से पहले बिहार के पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार ने नए साल से पहले बड़ी खुशखबरी दी है. इसके साथ ही विशिष्ट शिक्षक पद नाम में भी संशोधन किया गया है.अब नियोजित शिक्षक सहायक अध्यापक कहलाएंगे.इसके साथ ही बीपीएससी से पास वैसे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा से मुक्ति मिलेगी जो कि मेरिट के साथ-साथ क्वालिफाइंग मार्क्स पूरा कर रहे हैं.
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नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाते ही ऐच्छिक स्थानांतरण, प्रोमोशन, वेतन बढ़ोतरी, डीए समेत सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा . शिक्षकों को इसके लिए महज मामूली सक्षमता परीक्षा देनी होगी. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सक्षमता परीक्षा लेने की ज़िम्मेदारी दी जाएगी. बताते चलें कि पिछले दो दशक से नियोजन इकाई से बहाल नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे. सरकार के इस फैसले से बिहार के पौने चार लाख शिक्षकाओं और उनके परिवार वालों को नए साल से पहले ही नए साल का सरकार ने एक बड़ा गिफ्ट दिया है.