Bihar Panchayat Election 2021 : इपिक के विकल्प में 16 दस्तावेजों को राज्य निर्वाचन आयोग ने दी मान्यता, इन्हें दिखाकर दे सकेंगे वोट
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर इपिक के बदले आधार सहित कुल 16 दस्तावेजों को मान्यता दी है.
पटना. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर इपिक के बदले आधार सहित कुल 16 दस्तावेजों को मान्यता दी है.
आयोग ने कहा है कि राज्य के वोटर मतदान के दिन तक इपिक नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में इन दस्तावेजों को दिखा कर अपनी पहचान स्थापित करा सकते हैं.
आयोग द्वारा जिन दस्तावेजों को मान्यता दी गयी है, उनमें आधार कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, मनरेगा का फोटोयुक्त जॉब कार्ड, आरजीआइ द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं.
इसके अलावा बैंकों व डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, सांसदों, विधायकों व पार्षदों द्वारा जारी किये गये अधिकार पहचान पत्र शामिल हैं.
साथ ही फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज और मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी या विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र का भी उपयोग कर सकते हैं.
Posted by Ashish Jha