पटना. इवीएम से पंचायत चुनाव कराये जाने को लेकर मंगलवार को पटना हाइकोर्ट के अहम फैसले का इंतजार है. हाइकोर्ट ने पिछली सुनवाई में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के बाहर आपसी सहमति से इवीएम खरीद पर सहमति बनाने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि आपसी सहमति नहीं होने की स्थिति में छह अप्रैल (मंगलवार) को कोर्ट द्वारा इस संबंध में फैसला सुनाया जायेगा.
मालूम हो कि राज्य में इवीएम के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायतों के करीब ढ़ाई लाख प्रतिनिधियों का चुनाव कराया जाना है. राज्य सरकार द्वारा पंचायत चुनाव की इवीएम खरीद को लेकर राशि भी जारी कर दी गयी है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी भी कर ली गयी है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलों से पंचायत चुनाव कराने को लेकर नौ जिलों से मिले बूथों के संशोधन या सहायक बूथों के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. आयोग द्वारा जिन जिलों के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है उनमें नवादा, जमुई, पश्चिमी चंपारण, पटना, सीवान, खगड़िया, कटिहार और मधुबनी जिले शामिल हैं.
आयोग द्वारा जिलों को निर्देश दिया है कि वह पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना और संशोधित मतदान केंद्रों के गठन का प्रस्ताव आयोग के पास अनुमोदन के लिए भेजे. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद पंचायत चुनाव के लिए मूल मतदान केंद्रों पर अधिकतम 800-850 मतदाताओं तक होने के बाद सहायक मतदान केंद्रों का गठन किया जाना है.
आयोग द्वारा बिना अनुमोदन कराये किसी भी बूथ की मान्यता नहीं दी जा सकती है. इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को संशोधित व सहायक मतदान केद्रों की सूची तैयार करनी है. इसके बाद उसका क्रम तैयार करने है. संशोधित मतदान केंद्रों की सूची तैयार करने के बाद जिला स्तर पर प्रस्ताव को स्थायी अभिलेख में रखा जायेगा. उसके बाद उस प्रस्ताव को आयोग के पास भेज दिया जायेगा.
Posted by Ashish Jha