Loading election data...

Bihar Panchayat Election: दो से ज्यादा बच्चे वाले नहीं लड़ सकते बिहार पंचायत चुनाव? जानिए क्या है इस वायरल खबर का सच

Bihar Panchayat Election:बिहार में ढ़ाई लाख पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) को लेकर चल रही तैयारी के बीच कई प्रकार के अफवाह (Rumours) भी जोरों पर है. 'दो बच्चों वाला' अफवाह सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में फैला है. चुनाव को लेकर मानत तय कर दिए गए हैं, साथ ही गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके बाद भी कई लोग उहापोह की स्थिति में हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 15, 2021 12:37 PM
an image

Bihar Panchayat Election:बिहार में ढ़ाई लाख पदों के लिए होने वाले पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Chunav 2021) को लेकर चल रही तैयारी के बीच कई प्रकार के अफवाह (Rumours) भी जोरों पर है. ‘दो बच्चों वाला’ अफवाह सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में फैला है. चुनाव को लेकर मानत तय कर दिए गए हैं, साथ ही गाइडलाइन जारी किया गया है, उसके बाद भी कई लोग उहापोह की स्थिति में हैं. इसमें से एक ये कि दो से अधिक संतान वाले पंचायत चुनाव उतर सकेंगे या नहीं?

तो बता दें कि पंचायत आम चुनाव में प्रत्याशियों के लिए तय योग्यता में बच्चों की संख्या तय नहीं की गई है. बिहार पंचायतीराज अधिनियम, 2006 में पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले प्रत्याशियों के लिए निर्धारित योग्यता में बच्चों की संख्या का उल्लेख नहीं है. फिर भी अफवाह फैल गई है कि दो से अधिक संतान वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.

ये मामला तब सामने आया जब राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने के इच्छुक नागिरकों द्वारा लगातार फोन कर ये सवाल पूछा गया. करीब 200 फोन रोजोना केवल दो बच्चों वाला’ सवाल से ही जुड़ा है.इससे आयोग भी हैरान है. इसके अलावा एक और अफवाह फैला और वो था आचरण प्रमाण पत्र वाला. आयोग साफ कर चुका है कि पंचायत चुनाव के अभ्यर्थियों के लिए आचरण प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है.

इसके बावजूद आचरण प्रमाण पत्र के लिए हर जिलों के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रतिदिन भीड़ बढ़ रही है. बताया गया कि पंचायतों में इस प्रकार बातें फैल गई है कि चुनाव लड़ने वालों को आचरण प्रमाण पत्र देना जरूरी है. लेकिन ऐसा नहीं है. ज्यादा जानकारी के लिए लोग बिहार पंचायतीराज अधिनियम, 2006 को देख सकते हैं.

प्रत्याशियों का नामांकन शुल्क नहीं होगा वापस

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही सभी छह पदों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जायेगा. पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़नेवाले प्रतिनिधियों को नामांकन पत्र के साथ जमा की गयी नामांकन शुल्क की राशि जमा कराने के बाद वापस नहीं की जायेगी. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि स्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए हर पद के प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क की राशि का निर्धारण कर दिया गया है.

Also Read: Bihar Vidhan Sabha LIVE: नलजल योजना को लेकर RJD और बैंकों के निजीकरण को लेकर लेफ्ट का सदन में प्रदर्शन

इसमें ग्राम कचहरी पंच और पंचायत सदस्य के दो पदों के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 125 रुपये), ग्राम पंचायत मुखिया, कचहरी सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के तीन पदों के प्रत्याशी को 1000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये) और जिला परिषद सदस्य पद के चुनाव लड़नेवाले प्रत्याशी के लिए नामांकन शुल्क 2000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये) निर्धारित किया गया है.

Also Read: Bihar Panchayat Chunav 2021: लड़ना चाहते हैं बिहार पंचायत चुनाव ? तो जान लें ये जरूरी बातें, नहीं तो नामांकन होगा रद्द

Posted By: utpal Kant

Exit mobile version