पटना. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर किसी एक पद के लिए कोई प्रत्याशी अधिकतम दो सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है. हालांकि उस प्रत्याशी को एक ही नामांकन शुल्क देना होगा.
राज्य में दो लाख 98 हजार 898 पदों के लिए चुनाव कराया जाना है. पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शुल्क भी निर्धारित की गयी है.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम कचहरी पंच व ग्राम पंचायत सदस्य का नामांकन शुल्क 250 रुपया निर्धारित है जबकि महिला, एससी, एसटी व अति पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क 125 रुपये निर्धारित है.
आयोग ने मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों के नामांकन शुल्क प्रति प्रत्याशी एक हजार निर्धारित किया है. इन तीनों पदों के लिए महिला, एससी,एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को आधा शुल्क के रूप में 500 रुपये देने होंगे.
जिला परिषद के सदस्य के रूप में नामांकन करने पर नामांकन शुल्क दो हजार रुपये प्रति सदस्य निर्धारित है जबकि महिला, एससी, एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को एक हजार नामांकन शुल्क देय होगा. नामांकन करने के बाद यह शुल्क किसी भी दशा में प्रत्याशियों को वापस नहीं किया जा सकेगा.
Posted by Ashish Jha