पटना. बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार पेच फंसता जा रहा है. राज्य में करीब ढाई लाख जनप्रतिनिधियों के लिए निर्धारित पंचायत आम चुनाव नहीं हुआ. इधर, अब राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई, 2021 तक पंचायत चुनाव कराकर इवीएम लौटानी है. राज्य निर्वाचन आयोग की बाध्यता है कि पंचायत चुनाव के लिए अगर दूसरे राज्यों से इवीएम मंगायी गयी है, तो उसको 31 जुलाई तक लौटा देनी है.
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को इस शर्त पर इवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव कराने की अनुमति दी थी कि वह दूसरे राज्यों से आवंटित की गयी इवीएम को 31 जुलाई तक वापस लौटा देनी है. पंचायत चुनाव के लिए इवीएम की आपूर्ति दूसरे राज्यों से प्राप्त की जानी थी. इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु आदि राज्य शामिल थे.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव का फिर से कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है, तो इवीएम को लेकर दूसरे राज्य इसके लिए तैयार नहीं होंगे. जानकारों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने 31 जुलाई तक इवीएम लौटाने की शर्त इसलिए लगायी थी कि जिन राज्यों द्वारा इवीएम की आपूर्ति की जानी है वहां पर भी पंचायतों का चुनाव कराना है.
राजस्थान और महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव कोरोना के कारण रुका हुआ है. कोरोना महामारी के समाप्त होने के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान अपना-अपना पंचायत आम चुनाव करायेंगे, तो वे इवीएम देने को तैयार नहीं होंगे. इधर, तमिलनाडु और कर्नाटक में पंचायत आम चुनाव होनेवाले हैं. इस परिस्थिति में बिहार के पंचायत चुनाव के लिए पर्याप्त संख्या में इवीएम मिलना संभव नहीं है.
मालूम हो कि राज्य में एक लाख 20 हजार बूथों पर चुनाव कराया जाना है. इसके लिए सात लाख 20 हजार कंट्रोल यूनिट और सात लाख 20 हजार बैलेट यूनिट की आवश्यकता है. अधिक चरण में चुनाव कराये जाने पर इसकी संख्या कम भी हो सकती है.
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायत आम चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग पर है. आयोग ही तय करेगा कि चुनाव कब कराया जाना है. उन्होंने कहा कि सरकार का काम है कि पंचायत चुनाव के लिए जितने भी आवश्यक संसाधन हैं उसे उपलब्ध करा दिया जाये.
राज्य में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल 10 से 30 जून तक समाप्त हो जायेगा. पंचायत प्रतिनिधियों का जून 2016 में विभिन्न तिथियों को शपथ ग्रहण किया गया था. ऐसे में जिन प्रतिनिधियों का कार्यकाल 10 जून से 30 जून के बीच पूरा हो जायेगा, वहां की पंचायतें स्वत: भंग हो जायेंगी.
राज्य में फिलहाल 8000 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर आठ हजार मुखिया व सरपंच का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा. इसी प्रकार से राज्य में एक लाख 10 हजार वार्डों में निर्वाचित वार्ड सदस्य और ग्राम कचहरी के पंचों का कार्यकाल भी समाप्त हो जायेगा. इसके साथ ही पंचायत समिति के 11490 और जिला परिषद सदस्य के 1161 पदों का कार्यकाल भी 30 जून तक समाप्त हो जायेगा.
Posted by Ashish Jha