पटना. राज्य में ढाई लाख पदों के लिए पंचायत चुनाव की सभी तैयारी पूरी हो चुकी है. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही सभी छह पदों के लिए प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो जायेगा.
पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला पर्षद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों को नामांकन पत्र के साथ नामांकन शुल्क की राशि जमा कराने के बाद वापस नहीं की जायेगी.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए हर पद के प्रत्याशियों के नामांकन शुल्क की राशि का निर्धारण कर दिया गया है. इसमें ग्राम कचहरी पंच और पंचायत सदस्य के दो पदों के प्रत्याशी का नामांकन शुल्क 250 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 125 रुपये) निर्धारित किया गया है.
इसी प्रकार ग्राम पंचायत मुखिया, कचहरी सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के तीन पदों के प्रत्याशी को 1000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी,एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 500 रुपये) और जिला पर्षद सदस्य पद के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए नामांकन शुल्क 2000 रुपये (महिला प्रत्याशी, एससी, एसटी व पिछड़े वर्गों के प्रत्याशी का 1000 रुपये) निर्धारित किया गया है.
त्रि- स्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की मर्जी पर निर्भर है कि वह चाहे तो एक पद के लिए एक सेट या अधिकतम दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं. एक पद के लिए दो सेट में नामांकन पत्र दाखिल करनेवाले प्रत्याशियों को एक का ही नामांकन शुल्क देना होगा.
साथ ही दो सेटों में नामांकन करने वाले प्रत्याशी को अपना जाति प्रमाण पत्र और नामांकन शुल्क की मूल प्रति पहले नामांकन पत्र के सेट के साथ संलग्न की जायेगी, जबकि दूसरे सेट के नामांकन पत्र के साथ जाति प्रणाम पत्र और नामांकन शुल्क की फोटो कॉपी जमा करायी जायेगी.
जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकार जिसमें जिलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो. एक पद के लिए दो सेटों में नामांकन करने वाले प्रत्याशी के लिए नाम वापसी के लिए एक ही प्रपत्र -8 में नाम वापसी पर्याप्त होगी. नामांकन वापसी पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर को नामांकन पत्र एवं पंजियों पर उसके हस्ताक्षर से मिलान कर स्वीकृत किया जायेगा.
पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव करानेवाले मतदानकर्मियों के यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का निर्धारण कर दिया है. विभाग द्वारा जारी भत्ता में पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण और मतदान व मतगणना कार्य के लिए प्रतिदिन 500 रुपये मिलेगा.
मतदान अधिकारी एक व दो को प्रतिदिन 375 रुपये, मतदान अधिकारी तीन व चतुर्थवर्गीय कर्मचारी को 250 रुपये, सेक्टर पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी व गश्ती दल को 500 रुपये प्रतिदिन, सरकारी चालक को 375 रुपये प्रतिदिन, मतगणना पर्यवेक्षक को 500 रुपये प्रतिदिन, मतगणना सहायक को 375 रुपये प्रतिदिन, मतगणना अनुदेशक को 250 रुपये प्रतिदिन, माइक्रो पर्यवेक्षक को 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा.
Posted by Ashish Jha