बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21000 से ज्यादा पदों पर आवेदन का आखिरी मौका कल, जल्द करें अप्लाई

बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के 21391 पदों पर आवेदन करने की आखिरी तिथि 20 जुलाई है. इन पदों के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जा कर आवेदन कर सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 19, 2023 4:55 PM

Bihar Police Constable Recruitment: बिहार पुलिस में सिपाही पद की 21391 रिक्तियों के विरुद्ध सीधी नियुक्ति को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जून से चल रही थी और अब आवेदन की आखिरी तिथि भी पास आ गई है. इसलिए जो भी इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो अभी तक किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाये हैं, वो कल 20 जुलाई तक फॉर्म भर दें क्योंकि कि आवेदन की आखिरी तिथि 20 जुलाई है. आवेदक केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की आधिकारिक वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर उपलब्ध कराये गये लिंक पर जा कर आवेदन कर सकते हैं.

दो भागों में भरा जायेगा आवेदन

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदक के पास इ-मेल व मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है. एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन पत्र भरा जा सकेगा. इसी नंबर व इ-मेल पर उनको रजिस्ट्रेशन आइडी व पासवर्ड से लेकर बहाली से संबंधित सभी जानकारियां दी जायेंगी. ऑनलाइन आवेदन पत्र दो भागों में भरा जायेगा. पहले भाग में उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन होगा, जबकि दूसरे भाग में वांछित सूचनाएं दर्ज करनी होंगी. गलत जानकारी सबमिट हो जाने पर पहला आवेदन रद्द कर दूसरा आवेदन फिर से भरा जा सकेगा, लेकिन पूर्व में भुगतान किये गये आवेदन शुल्क को लौटाया नहीं जायेगा.

इंटर उत्तीर्ण व 25 साल तक के युवा आवेदन योग्य

मालूम हो कि सिपाही के पदों के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता एक अगस्त 2022 तक इंटर उत्तीर्ण रखी गयी है. सामान्य (अनारक्षित) वर्ग के 25 वर्ष आयु तक के पुरुष-महिला इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र निर्गत किया जायेगा.

एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन कर सकते हैं

बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे. किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने पर उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा. जो अभ्यर्थी फर्जी नाम व पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी.

इन अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी होगी रद्द

आवेदन में गलत आरक्षण कोटि डालने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जायेगी. इसलिए आवेदक आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं. सिपाही नियुक्ति में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के रूप में की जायेगी. उनके लिए आयु सीमा व अन्य अहर्ताएं सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के समान लागू होगी. आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी के द्वारा पिता के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है.

ऑनलाइन जारी किया जाएगा प्रवेश पत्र

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के समाप्त होने बाद वैध अभ्यर्थियों का ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा. कई आवश्यक सूचनाएं इ-मेल या एसएमएस के माध्यम से भी दी जा सकती हैं. इसके लिए आवेदन के समय ही उनका मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी रजिस्टर्ड करते हुए सत्यापित किया जायेगा.

शारीरिक दक्षता के आधार पर बनेगी मेरिट लिस्ट

तीनों स्पर्धाओं में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों पर तैयार मेधा सूची के आधार पर अंतिम चयन होगा. अभ्यर्थी को सभी स्पर्धाओं में अलग-अलग सफल होना होगा. नियम समय में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी गोला फेंक या ऊंची कूद में मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित कर दिये जायेंगे. मात्र गोला फेंक एवं ऊंची कूद में अधिकतम तीन मौका दिया जायेगा.

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छह में में लगानी होगी 1.6 किमी की दौड़

दूसरे चरण की प्रतियोगिता में चयनित होने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम छह मिनट में एक मील यानी 1.6 किमी जबकि महिलाओं को पांच मिनट में एक किमी की दौड़ पूरी करनी होगी. छह मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी जबकि पांच मिनट से अधिक समय लेने वाली महिला अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. वहीं, पांच मिनट से कम समय में 1.6 किमी की दूरी तय करने वाले पुरुष अभ्यर्थी और चार मिनट से कम समय में एक किमी की निर्धारित दूरी करने वाली महिला अभ्यर्थी को इस कोटि के लिए निर्धारित पूरे 50 अंक मिलेंगे.

गर्भवती महिलाओं को शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की नहीं मिलेगी अनुमति

ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सकीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी, उन्हें दौड़ और शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी. इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. बहाली प्रक्रिया के दौरान पारिवारिक, निजी, चिकित्सकीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि कारणों को लेकर समय विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा.

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