VIDEO: बुलेट पर स्टंटबाजी का भूत बिहार पुलिस ने कुछ ऐसे उतारा, डोले-शोले दिखाना महंगा पड़ गया..
VIDEO: बिहार पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें बुलेट पर स्टंटबाजी करना युवक को महंगा पड़ गया.
बिहार पुलिस ने एक स्टंटबाज पर कार्रवाई की है. अपनी बॉडी और मसल्स का प्रदर्शन बीच सड़क पर चलती बुलेट पर बैठकर करना एक युवक को महंगा पड़ गया. उसे इस बात की भनक ही नहीं थी कि एकतरफ जहां वो स्टंटबाजी का वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है तो दूसरी तरफ उसके बुलेट के ठीक पीछे बिहार पुलिस की गश्ती गाड़ी चल रही है और वाहन में बैठे पुलिसकर्मी कार्रवाई की तैयारी भी कर रहे हैं. बिहार पुलिस ने इसका वीडियो जारी करते हुए अलग अंदाज में लोगों को सचेत किया है.
बिहार पुलिस ने वीडियो जारी किया..
दरअसल, बिहार पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो के जरिए पुलिस ने संदेश देना चाहा है कि सड़क पर स्टंटबाजी करने पर किस तरह पुलिस की कार्रवाई महंगी पड़ सकती है. इस वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर बुलेट से स्टंट करता जा रहा है. वो अपने दोनों हाथों को स्टेयरिंग से हटा लेता है और अपने डोले-शोले दिखा रहा है. वहीं पुलिस की गश्ती गाड़ी उसके पीछे ही आती दिख रही है. पुलिस ने वीडियो क्लिप में दिखाया कि क्लाइमेक्स अभी बांकी है. और उसके बाद पुलिस के द्वारा की गयी कार्रवाई को बताया गया है.
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बुलेट पर स्टंट करना महंगा पड़ गया..
बुलेट चलाते हुए उसपर बैठकर स्टंट करने वाले का नाम प्रशांत यादव है जो सीतामढ़री के चकमहिला निवासी स्व. दिनेश्वर यादव का पुत्र है. सीतामढ़ी थाना पुलिस ने धारा 279/308 के तहत कांड संख्या 279/24 दर्ज कर लिया और स्टंट करने वाले व्यक्ति प्रशांत कुमार के चकमहिला गांव स्थित घर से उस बुलेट को जब्त कर लिया जिससे स्टंटबाजी की जा रही थी. बुलेट का नंबर BR-300-9995 बताया गया है.
बिहार में मोटे फाइन कटते रहे हैं
बता दें कि पटना समेत अन्य जिलों में बाइक से स्टंटबाजी करते पकड़े जाने पर जुर्माने लगाए जाते रहे हैं. भारत में बाइक स्टंट करना दंडनीय अपराध है और मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 184 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर सार्वजनिक सड़क पर ऐसा करता है तो उसे तीन महीने की कैद या 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों की सजा का प्रावधान है. अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा भी बढ़ायी जा सकती है और फाइन भी काफी बढ़ सकता है. वहीं अगर बाइक से स्टंट करते हुए अगर किसी अन्य व्यक्ति को कोई चोट पहुंचाता है तो धारा 279 के तहत उसे एक साल की कैद या 1000 रुपए दंड भरने होते हैं.बिहार में 40 से 50 हजार रुपए तक के फाइन ऐसे मामलों में काटे जा चुके हैं.