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पटना में Pappu Yadav के समर्थकों पर पुलिस लाठीचार्ज, जाप सुप्रीमो ने लालू यादव से की ये अपील

Pappu Yadav and lalu yadav news: जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस पटना से लेकर निकल गई है. वहीं पटना में पुलिस ने थाना गेट के पास उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया है. पुलिस लाठीचार्ज में उनके कई समर्थकों के घायल होने की सूचना है. पप्पू यादव ने मधेपुरा जाने से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव से खास अपील की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 11, 2021 8:22 PM

Bihar News: जाप अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को मधेपुरा पुलिस पटना से लेकर निकल गई है. वहीं पटना में पुलिस ने थाना गेट के पास उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया है. पुलिस लाठीचार्ज में उनके कई समर्थकों के घायल होने की सूचना है. पप्पू यादव ने मधेपुरा जाने से पहले राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव से खास अपील की है.

मीडिया से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि लालू जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं कि यह समय सेवा करने का है और सभी लोगों को एक साथ एकजुट होकर काम करने का है. उन्होंने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) से अपील करते हुए कहा कि वे सड़कों पर उतरें और लोगों की सेवा करें. पप्पू यादव ने कहा कि अगर मुझे लोगों की सेवा के लिए अपना घर द्वार बेचना पड़े तो भी बेच दूंगा.

बता दें कि पटना पुलिस ने मंगलवार को जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन (Rajesh Ranjan) उर्फ पप्पू यादव को बुद्धा कॉलोनी थाने के मंदिरी स्थित आवास से हिरासत में ले लिया और गांधी मैदान थाना लाया, जहां उनसे पुलिस ने पांच-छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की. इसके बाद पुलिस ने मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में उनके खिलाफ 32 साल पहले दर्ज केस में कोर्ट द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट व पीरबहोर थाने में दर्ज केस के मामले में गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा दो दिन पहले सारण जिले में भी कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन का केस पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हुआ है.

मधेपुरा के केस में वारंट 22 मार्च को जारी हुआ था, जबकि पप्पू यादव के खिलाफ पीरबहोर थाने में प्राथमिकी मंगलवार को दर्ज की गयी है. इसमें उन पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है. यह केस भारतीय दंड संहिता की धारा 143 /188 /269 /353 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51/ 52 /54 व महामारी रोग अधिनियम के 3/6 के तहत पीएमसीएच नियंत्रण कक्ष में तैनात दंडाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रास बिहारी दुबे व पुलिस पदाधिकारी चंदेश्वर प्रसाद सिंह के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है.

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Posted by: Avinish Kumar Mishra

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