बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट अपलोड नहीं करने वाले बिल्डरों को हर दिन पांच सौ से पचीस सौ रुपये तक का जुर्माना लगेगा. आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित व प्लॉटेड प्रोजेक्टों के मामले में क्षेत्रफल के हिसाब से यह राशि अलग-अलग होगी. बिहार रेरा ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. चूंकि इससे संबंधित रेगुलेशन अगस्त 2022 में लाया गया था, इसलिए यह आदेश सितंबर 2022 की तिमाही से ही प्रभावी होगा.
प्रावधान के मुताबिक बिल्डरों को अपने प्रत्येक प्रोजेक्ट की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक करनी होती है. इससे हर तिमाही 30 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 30 दिसंबर तक रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, जिसे कोई भी देख सकता है. बिहार रेरा ने कहा है कि हर तिमाही खत्म होने के बाद बिल्डरों को 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा. उसके बाद 16वें दिन से जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी जायेगी. इसके साथ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के प्रमोटर या डेवलपर्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स-फर्म के पार्टनर्स में होने वाले किसी भी बदलाव की जानकारी भी एक महीने के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी.
– प्रोजेक्ट की प्रगति माइलस्टोन चार्ट के अनुसार हो रही है या नहीं?
– माइलस्टोन चार्ट में ब्लॉक, टावर व बिल्डिंग-वार निर्माण के विभिन्न स्तर की प्रगति को फोटो सहित दर्शाया जायेगा
– प्रोजेक्ट से जुड़े बैंक खाते से उस तिमाही कितनी राशि निकाली गयी?
– राशि निकासी और माइलस्टोन चार्ट के अनुसार हो रही प्रगति को सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड एकाउंटेंट सत्यापित व प्रमाणित करेंगे.
प्रोजेक्ट- क्षेत्रफल- जुर्माने की राशि
आवासीय- 1000 स्क्वायर मीटर या उससे कम- 500 रुपये प्रतिदिन
आवासीय- 1000 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक- 1000 रुपये प्रति दिन
मिश्रित प्रोजेक्ट- 1000 स्क्वायर मीटर या उससे कम- 1500 रुपये प्रति दिन
मिश्रित प्रोजेक्ट- 1000 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक- 1500 रुपये प्रति दिन
व्यावसायिक प्रोजेक्ट- 1000 स्क्वायर मीटर या उससे कम- 2000 रुपये प्रति दिन
व्यावसायिक प्रोजेक्ट- 1000 स्क्वायर मीटर या उससे अधिक- 2500 रुपये प्रति दिन
प्लॉटेड प्रोजेक्ट- किसी साइज का- 500 रुपये प्रतिदिन