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आय, जाति या आवासीय जैसे प्रमाण पत्र लेने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने का समय गया, नीतीश सरकार ने शुरू की नयी सुविधा

Bihar Right to Public Services: आय, जाति या आवासीय जैसे प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए ऑफिस के काउटंर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नीतीश सरकार (Nitish kumar Govt) ने लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (RTPS) में अहम बदलाव किया है. अब तय समय सीमा में ये प्रमाणपत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के इ-मेल पर आ जायेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 8, 2021 4:57 PM

Bihar Right to Public Services: आय, जाति या आवासीय जैसे प्रमाण पत्रों को हासिल करने के लिए ऑफिस के काउटंर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नीतीश सरकार ने लोक सेवा का अधिकार अधिनियम (RTPS) में अहम बदलाव किया है. अब तय समय सीमा में ये प्रमाणपत्र बनकर संबंधित व्यक्ति के इ-मेल पर आ जायेंगे. इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी को ऑनलाइन सुरक्षित करके भी रख सकते हैं.

जिन पांच सेवाओं में यह सुविधा दी गयी है, उनमें जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्गों का प्रमाणपत्र (इडब्ल्यूएस), आवासीय प्रमाणपत्र और नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाणपत्र शामिल हैं. आरटीपीएस के माध्यम से अभी 66 तरह की सेवाएं दी जाती हैं. इनमें 70 से 72% आवेदन सिर्फ इन्हीं पांच प्रमाणपत्रों को बनाने के लिए आते हैं.

छात्रों को इस नयी सुविधा से सबसे ज्यादा फायदा होगा. साथ ही ऑफिस में भीड़भाड़ भ कम होगी. इस सुविधा को सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू कर दिया है. बता दें कि हाल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आरटीपीएस कानून को लेकर हुई समीक्षा बैठक के बाद यह अहम बदलाव किया गया है. इसमें सीएम ने सेवाओं को सुलभ बनाने का आदेश दिया था.

ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

आवेदन करने के दौरान ही अभ्यर्थी को अपना मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी देना अनिवार्य होगा. इसके बाद इन प्रमाणपत्रों के बनने के लिए निर्धारित समय सीमा अधिकतम 10 कार्यदिवस के अंदर संबंधित व्यक्ति के इ-मेल पर प्रमाणपत्र तैयार होकर चला जायेगा. इसके साथ ही मोबाइल पर अलग से एक एसएमएस भी जायेगा, जिसमें लिंक दिया रहेगा. इस लिंक पर क्लिक करके कोई अपने प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकते हैं.

तत्काल सेवा के तहत दो दिनों में प्रमाणपत्र तैयार करके भेजने का प्रावधान है, लेकिन इसके लिए वेरिफिकेशन भी करना होता है. अगर निर्धारित समय में यह सेवा मुहैया नहीं करायी गयी, तो इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर तय प्रावधान के तहत जुर्माना या अन्य कार्रवाई की जाती है.

किसी समस्या की कर सकते हैं शिकायत

बिहार सरकार ने सेवा का अधिकार (आरटीएस) कानून के तहत शामिल सभी सेवाओं को सुचारु ढंग से संचालित करने के लिए लोगों से सीधे शिकायत प्राप्त करने की व्यवस्था की है. इसके लिए एक टॉल-फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है. ‘जिज्ञासा’ नाम से शुरू की गयी इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति सीधे किसी तरह की शिकायत कर सकते हैं.

इसमें अगर किसी को सेवा समय पर नहीं मिली है या किसी आरटीएस काउंटर पर किसी के साथ किसी तरह की परेशानी होती है या कहीं कोई कर्मी आवेदन नहीं लेता है या अन्य किसी तरह की परेशानी या गड़बड़ी होती है, तो कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम करने वाले इस हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

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Posted By: Utpal kant

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