बिहार के स्कूलों का समय बदला, 10 जून से जानिए कितने बजे से लगेंगी कक्षाएं, शिक्षा विभाग का क्या है आदेश…
बिहार में स्कूलों के समय को फिर एकबार बदला गया है. जानिए अब 10 जून से कितने बजे कक्षाएं लगेंगी.
बिहार के स्कूलों का समय एकबार फिर से बदल दिया गया है. पहले 6.30 बजे सुबह से 11:30 बजे तक कक्षा का संचालन होता था. अब नए आदेश के तहत सुबह 6:30 बजे से स्कूल का संचालन शुरू होगा और 10:50 बजे तक कक्षाएं संचालित होगी. मिशन दक्ष, मिड डे मील और विशेष कक्षाओं के लिए भी आदेश जारी किया गया है.
शिक्षा विभाग का आदेश जारी..
शिक्षा विभाग का यह नया आदेश 10 जून से 30 जून तक के लिए जारी हुआ है. जिसके अनुसार अब सभी सरकारी स्कूल सुबह 6:30बजे से शुरू होना है. 6:30 से 6:45 बजे के बीच प्रार्थना का समय तय किया गया है. जबकि पहली घंटी सुबह 6:45 बजे लगेगी. यानी पहली कक्षा सुबह पौने सात बजे शुरू होगी और आखिरी यानी सातवीं घंटी 10:15 बजे से 10:50 बजे तक चलेगी.
अंतिम कक्षा 10:50 बजे तक चलेगी
दूसरी कक्षा सुबह 7:20 बजे से 7:55 बजे तक, तीसरी घंटी 7:55 बजे से 8:30 बजे तक, चौथी घंटी सुबह 8:30 से 9:05 बजे तक, पांचवी घंटी 9:05 बजे से 9:40 बजे तक,छठी घंटी 9:40 बजे से 10:15 बजे तक और आखिरी घंटी 10:15 से 10: 50 बजे सुबह तक चलेगी.
मिशन दक्ष को लेकर आदेश..
आदेश के अनुसार सुबह 10:50 बजे से 11:30 बजे तक मिशन कक्ष के अंतर्गत कक्षा 3 से कक्षा 8 तक की क्लास लगेगी. जबकि इस दौरान कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षा का संचालन भी 10:50 से 11:30 बजे तक होगा. जो बच्चे मिशन दक्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं वो इस समय खेलकूद, पेंटिंग और अन्य सृजनात्मक गतिविधि में हिस्सा लेंगे.
मिड डे मील का क्या है टाइमिंग
शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, सुबह 11:30 बजे से 12:10 बजे के बीच कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाएगा. वहीं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए इतने ही बजे के बीच विशेष कक्षा का संचालन होगा. जो बच्चे स्पेशल क्लास नहीं करने वाले होंगे वो इस दौरान खेलकूद, पेंटिंग आदि में हिस्सा लेंगे.
शिक्षकों के लिए क्या है आदेश…
बता दें कि शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार, शिक्षक, प्रधानाध्यापक और शिक्षकेत्तर कर्मी स्कूल शुरू होने के 10 मिनट पहले विद्यालय पहुंचेंगे. यानी 6:20 बजे उन्हें स्कूल आना होगा. बता दें कि यह आदेश प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत विद्यालय और मदरसा के लिए जारी किया गया है.