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बिहार शिक्षक भर्ती: संविदा पर बतौर लेक्चरर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जारी, ये जानकारी देना जरूरी

Bihar Teacher Exam: बिहार में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के फेज दो का आयोजन हुआ है. इसी कड़ी में संविदा में बतौर लेक्चरर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए नोटिस जारी हुआ है. यह नोटिस बीपीएससी ने जारी किया है.

Bihar Teacher Exam: बिहार में शिक्षकों की भर्ती की फेज दो की परीक्षा का आयोजन हुआ. इसमें अब पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याग विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर कार्यरत स्नातक शिक्षक या व्याख्याता का समतुल्य पद पर रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आदेश है. इन्हें अधिमानता के आधार पर अंक प्राप्त करने के लिए विस्तृत विवरणी देना होगा. वहीं, ऐसा नहीं करने पर उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा और वह लाभ से वंचित हो जाएंगे. आयोग ने इसके लिए 17 दिसंबर तक का समय दिया है. बीपीएससी के अभ्यर्थी 17 से 20 तारीख तक इसके लिए जानकारी साझा कर सकते हैं.

परीक्षा के बाद आयोग की तैयारी जारी

बता दें कि बीपीएससी की परीक्षा खत्म हो जाने के बाद आयोग ने आगे की तैयारी शुरू कर दी है. प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षकों की भर्ती ली जा है. वहीं, बतौर लेक्चरर कार्यरत SC और एसटी अभ्यर्थियों के लिए नोटिस सामने आया है. 21 दिसंबर तक आयोग की वेबसाइट पर इन अभ्यर्थियों को जानकारी साझा करनी होगी. https://onlinebpsc.bihar.gov.in/ पर अभ्यर्थियों को लॉग इन करना होगा. इसके बाद इसमें यूजर आईडी ओर पासवर्ड से लॉग इन करना होगा. इसके बाद अपने अनुभव की जानकारी साझा करनी होगी. संविदा पर नियोजित होने संबंधी जानकारी विभाग को देना होगा.

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15 जनवरी से होगी कॉपी की जांच

आयोग की ओर से जारी नोटिस में यह भी कहा गया है कि विभाग द्वारा दी गई संबंधित प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना होगा. वहीं, अगर यह अभ्यर्थी निर्धारित की गई तिथी पर अपेक्षित विवरणी को उपलब्ध नहीं कराते हैं तो ऐसी स्थिती में अधिमानता का लाभ उन्हें नहीं दिया जाएगा. शिक्षक भर्ती की परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया था. वहीं, 15 जनवरी से कॉपी की जांच होगी. इसमें कोई बाधा नहीं हो. इसके लिए बीपीएससी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू किया गया है. भवन में कॉपी जांच के दौरान कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए यह फैसला लिया गया है. 15 जनवरी तक यहां धारा 144 लागू रहेगी. बता दें कि फिलहाल यहां धारा 144 लागू है. यहां धरना प्रदर्शन समेत जुलूस आदि पर रोक है. ऐसा करने पर कार्रवाई की जा सकती है.

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