Loading election data...

बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी, शहर के 8 किमी के दायरे में आने वाले टीचर को अब मिलेगा शहरी आवास भत्ता

आदेश के मुताबिक वित्त विभाग की तरफ से घोषित शहरों की निर्धारित सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि के दायरे के आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अब शहरी आवास भत्ता दिया जायेगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 23, 2022 12:29 AM

बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. अब शहर के आठ किलोमीटर के दायरे के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को शहरी आवास भत्ता दिया जाएगा. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गुरुवार से शक्ति प्रदान कर दी है.

राज्य में कई ने शहरों का हुआ है गठन

हाल ही में राज्य में कई नये शहरों का गठन किया गया है जिसके दायरे में हजारों नए स्कूल भी आये हैं. नये शहरों की सीमा के दायरे में आने वाले हजारों शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अभी तक शहरी आवास भत्ता नहीं मिल पा रहा था. आदेश के मुताबिक वित्त विभाग की तरफ से घोषित शहरों की निर्धारित सीमा से आठ किलोमीटर की परिधि के दायरे के आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों को अब शहरी आवास भत्ता दिया जायेगा.

शिक्षकों को मकान किराया भत्ता देने का है प्रावधान

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने आदेश में साफ किया गया है कि विभाग की तरफ से 1986 में वर्णित शर्तें यथावत रखी गयीं हैं. शिक्षकों की नियुक्ति एवं वेतनमान देते हुए समय-समय पर राज्य कर्मियों के अनुरूप मकान किराया भत्ता दिये जाने का प्रावधान रखा गया था. .

Also Read: बिहार में शिक्षक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, जानें क्या होगा चेंज

1986 के नियमों में संशोधन की जरूरत

चूंकि कई ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सीमा में शामिल करने / नये शहरी क्षेत्रों को अधिसूचित किये जाने एवं शिक्षा विभाग के तहत जिले में नयी संरचना लागू होने के पश्चात 1986 के नियमों में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी. लिहाजा नया आदेश गुरुवार को जारी किया गया है. इस आदेश से राजकीयकृत उच्च विद्यालय /उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय और राजकीय बुनियादी विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

Next Article

Exit mobile version