बिहार में दो दिनों में 16 हजार शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए किया अप्लाई, जानिए कब मिलेगा नया स्कूल

Bihar Teachers News: राज्य के सरकारी शिक्षकों ने पहले दो दिन में स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए 16 हजार से अधिक आवेदन दिये हैं. गुरुवार सात नवंबर को पांच हजार आवेदन आये थे. जबकि शुक्रवार आठ नवंबर को 11104 आवेदन आये हैं.

By Abhinandan Pandey | November 9, 2024 11:50 AM
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Bihar Teachers News: राज्य के सरकारी शिक्षकों ने पहले दो दिन में स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए 16 हजार से अधिक आवेदन दिये हैं. गुरुवार सात नवंबर को पांच हजार आवेदन आये थे. जबकि शुक्रवार आठ नवंबर को 11104 आवेदन आये हैं. इ-शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किये गये हैं. आवेदन की यह प्रक्रिया 7 से 22 नवंबर तक चलेगी.

निगरानी के लिए विशेष सेल का गठन

इस ट्रांसफर-पोस्टिंग प्रक्रिया पर निगरानी के लिए विशेष सेल गठित किया गया है. जानकारी के अनुसार सात नवंबर को स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए इ-शिक्षा कोष को लाइव कर दिया गया है. आवेदन केवल ऑनलाइन ही मान्य किये जा रहे हैं. करीब 3,39,000 शिक्षकों को तबादले का पात्र माना जा रहा है. इन तबादलों के पात्र शिक्षकों में केवल सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षक, बिहार लोक सेवा आयोग की टीआरइ वन व टू पास और नियमित शिक्षक हैं.

10 विकल्पों में तीन होंगे अनिवार्य

शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प के अवसर दिये गये हैं. हालांकि इनमें तीन विकल्प अनिवार्य होंगे. विभाग ने साफ कर दिया है कि अनिवार्य तीन विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में शिक्षकों को उसी जिले में कहीं या निकटतम जिले में पदस्थापन दिया जायेगा.

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स्थानांतरण की कवायद दिसंबर में होगी पूरी

जानकारी के अनुसार असाध्य रोग, गंभीर रुग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, विधवा, महिला शिक्षक, ट्रांसजेंडर व पति के पदस्थापन के आधार पर वाले शिक्षकों को 10-10 पंचायतों या नगर निकाय के विकल्प दिये गये हैं. गाइडलाइन के मुताबिक पदस्थापन व स्थानांतरण की कवायद दिसंबर में पूरी कर दी जायेगी.

स्थानांतरण का विकल्प भरना अनिवार्य

विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिये विद्यालय आवंटित किये जायेंगे. सक्षमता पास स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं की टीचर आइडी से पोर्टल पर लॉगइन कर स्थानांतरण का विकल्प भरना अनिवार्य होगा. विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानते हुए उनका पदस्थापन कहीं पर भी कर दिया जायेगा.

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