बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी, होटल-रेस्टोरेंट बनाने पर मिलेगी सब्सिडी, पैदा होंगे रोजगार के एक लाख अवसर

बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने, आधारभूत संरचना निर्माण व समावेशी विकास को लेकर कैबिनेट ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दी. पर्यटन नीति की स्वीकृति के बाद अब राज्य में आधारभूत संरचना का निर्माण विकास और पर्यटकीय उत्पादों का निर्माण होगा.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 26, 2023 8:10 PM

पटना में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के अलावा कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई. इस बैठक में पर्यटन को लेकर सरकार ने अहम फैसला लिया है. बिहार सरकार ने बिहार पर्यटन नीति 2023 को मंजूरी दे दी है. इससे राज्य में अगले पांच वर्षों में अब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा और पर्यटन क्षेत्र में एक लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके तहत राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटकीय बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा. सरकार पर्यटन में कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभाशाली कार्यबल विकसित करने के लिए लगभग एक लाख लोगों को प्रशिक्षित भी करेगी. मंगलवार को पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा नई पर्यटन नीति को मंजूरी दिये जाने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी.

होटल-रेस्टोरेंट बनाने पर मिलेगी सब्सिडी

बिहार पर्यटन नीति 2023 के तहत पर्यटन स्थलों पर पर होटल, रेस्तरां, रिसॉर्ट्स, वेलनेस और योग केंद्र का निर्माण, रिवर क्रूज़ संचालन, थीम पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, गोल्फ कोर्स यूनिट, मनोरंजन के लिए साउंड सितम लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी. इसके साथ ही इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक (एडवेंचर) पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन जैसे परियोजना में निवेश करने वालों को अलग-अलग स्लैब में सब्सिडी दी जाएगी.

कितनी मिलेगी सब्सिडी

कैबिनेट की बैठक केबाद पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बताया कि पर्यटन नीति के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जायेगा.राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआइपीवी) से मंजूरी मिलने वाली 10 करोड़ तक निवेश करने पर 30 फीसदी सब्सिडी या अधिकतम 3 करोड़ का लाभ दिया जायेगा. इसी प्रकार से 50 करोड़ तक के निवेश करने पर 25 फीसदी की सब्सिडी या अधिकतम 10 करोड़ का लाभ मिलेगा.

कैपिटल सब्सिडी या ब्याज अनुदान का लाभ ले सकते निवेशक

सरकार 50 करोड़ से ऊपर के निवेश में 25 फीसदी की सब्सिडी या अधिकतम 25 करोड़ का लाभ देगी. सब्सिडी की प्रतिपूर्ति (रिमबर्समेंट) वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने पर 50 फीसदी, वाणिज्यिक संचालन के दो वर्ष पूरा होने पर 25 फीसदी और वाणिज्यिक संचालन के पांच वर्ष पूरा होने पर पर 25 फीसदी के रूप में की जायेगी. सचिव ने कहा कि निवेश चाहे तो कैपिटल सब्सिडी ले या ब्याज अनुदान, सरकार ने दोनों आप्शन दिया है.

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भूमि स्थानांतरण शुल्क, स्टांप शुल्क तथा पंजीयन शुल्क और विद्युत शुल्क का 100 % रिम्बर्समेंट

पर्यटन सचिव ने कहा कि सरकार इस नीति के तहत भूमि स्थानांतरण शुल्क में 100 फीसदी प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) करेगी. भूमि पट्टे, बिक्री या हस्तांतरण में स्टांप शुल्क तथा पंजीयन शुल्क एक मुश्त 100 फीसदी तक रिमबर्स करेगी. जीएसटी के मामलों में वाणिज्यिक संचालन की तारीख से पांच वर्षों तक 80 फीसदी जीएसटी की प्रतिपूर्ति की जायेगी. इसकी अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना की लागत की 100 फीसदी होगी. नयी पर्यटन इकाइयों को पांच वर्षों के लिए 100 फीसदी विद्युत शुल्क प्रतिपूर्ति करेगी.

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गाइड को भुगतान देने के लिए सरकार मदद करेगी

सूचीबद्ध हटल, रिसार्ट, टूर ऑपरेटर को पर्यटक गाइडों को रोजगार देने के लिए भुगतान किये जाने वाले मासिक पारिश्रमिक का पांच प्रतिशत या मासिक प्रतिपूर्ति सीमा पांच हजार प्रति गाइड को दो वर्षों तक दी जायेगी. किसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से हरित प्रमाण पत्र लेने के लिए 50 % या अधिकतम 10 लाख का रिमबर्समेंट किया जायेगा. बैठकों, प्रदर्शनियों, सम्मेलनों एवं कार्यक्रमों के आयोजन पर लागत का 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति दी जा

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