21.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

‍बिहार: मुजफ्फरपुर में MP-MLA कोर्ट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 नेता बरी, साक्ष्य के अभाव में छूटे

बिहार के मुजफ्फरपुर में MP-MLA कोर्ट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 नेताओं को बड़ी राहत मिली है. बताया जा रहा है कि विशेष कोर्ट ने साल 2014 में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर में ट्रेनों को रोकने के मामले में नेताओं को बरी कर दिया है.

बिहार के मुजफ्फरपुर में MP-MLA कोर्ट से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 23 नेताओं को बड़ी राहत मिली है. बताया जा रहा है कि विशेष कोर्ट ने साल 2014 में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन के तहत मुजफ्फरपुर में ट्रेनों को रोकने के मामले में नेताओं को बरी कर दिया है. तब पुलिस ने सभी नेताओं को हिरासत में लिया था और इनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया था. मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका. ऐसे में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-प्रथम विकास मिश्रा के विशेष (एमपी /एमएलए मामले ) कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में सभी नेताओं को बरी कर दिया है.

ये 23 नेताओं को मिली है राहत

मुजफ्फरपुर के विशेष (MP-MLA मामले) कोर्ट से जिन नेताओं को राहत मिली है. उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना शामिल हैं.

Also Read: बिहार पुलिस में दारोगा और सिपाही के 26 हजार पदों पर होगी बंपर बहाली, इस दिन से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया
शनिवार को कोर्ट में मौजूद थे गिरिराज सिंह

मुजफ्फरपुर के विशेष (एमपी /एमएलए मामले ) कोर्ट में जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था, उस वक्त केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह खुद कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट ने सभी को उपस्थित होने का आदेश दिया था. हालांकि, फैसले के बाद कोर्ट से निकलते वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा.

Also Read: Sarkari Naukri: UPSC ने निकाली रिकॉर्ड वैकेंसी, देश को मिलेंगे करीब 400 IAS-IPS, अन्य पदों की जानकारी जानें…

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें