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हत्या में एक आरोपित को उम्रकैद की सजा

नाली की सफाई को लेकर हुए विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में एक आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.

बिहारशरीफ. नाली की सफाई को लेकर हुए विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में एक आरोपित को कोर्ट ने दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही पचास हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण का आवास भुगतना होगा. शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो संजीव कुमार सिंह ने सरमेरा थाना क्षेत्र के इसुआ बेलदरिया गांव निवासी नीरज कुमार को यह सजा सुनाई गई है. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी कुमारी निर्मला सिंहा ने सभी आठ लोगों की गवाही कराई थी. उन्होंने बताया कि 4 मई 2021 को 8 बजे रात में सरमेरा थाना क्षेत्र के इसुआ बेलदरिया गांव निवासी सूचक अशोक कुमार का भाई दिनेश कुमार घर खाना खाने जा रहा था. इसी दौरान पूर्व से घात लगाए आरोपितों ने रास्ते में उसे घेर लिया और मारपीट करने लगे. विवाद बढ़ने पर नीरज कुमार ने दिनेश को गोली मार दी जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई. इसी मामले में त्रिलोकी यादव समेत तीन लोगों का मुकदमा अलग से विचरण की जा रही है. एपीपी श्रीमति सिंहा ने बताया कि घटना के पूर्व आरोपित एवं सूचक के परिवार वालों के साथ नाली सफाई को लेकर विवाद हुआ था. इसी रंजिश में आरोपितों ने दिनेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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