आर्म्स एक्ट में दोषी को सश्रम कारावास

बिहारशरीफ न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

By Prabhat Khabar News Desk | November 30, 2024 9:13 PM

बिहारशरीफ. बिहारशरीफ न्यायालय ने आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर चार अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया गया है. अर्थदण्ड नही जमा करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है. बिहारशरीफ न्यायालय के जेएम प्रथम न्यायाधीश अनुराग गौरव ने बिहार थाना क्षेत्र के इमादपुर निवासी रामदास के पुत्र अरुण दास एवं डोमन दास के पुत्र मुन्ना दास को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच पांच हज़ार का अर्थदंड की सजा सुनाया है. अर्थदंड नही जमा करने पर अतिरिक्त दो माह का साधारण कारावास की सजा होगी. वहीं जेएम प्रथम न्यायाधीश सूरज प्रकाश ने लहेरी थाना क्षेत्र के गगन दीवान मोहल्ला निवासी मो. सहाब का पुत्र मो. शमशाद एवं मो. कबान का पुत्र मो. छोटू उर्फ शहबाज को आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर दो वर्ष छह माह का सश्रम कारावास एवं दो-दो हज़ार का अर्थदंड का सजा सुनाया है. अर्थदंड नहीं जमा करने पर तीन माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version