सड़कों और गलियों में कचरा फैलाने वालों से नगर परिषद वसूलेगी जुर्माना

नगर परिषद शेखपुरा के सभागार में नप के कार्यपालक पदाधिकारी डा. जनार्दन प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई.

By Prabhat Khabar News Desk | June 24, 2024 10:21 PM

शेखपुरा. नगर परिषद शेखपुरा के सभागार में नप के कार्यपालक पदाधिकारी डा. जनार्दन प्रसाद वर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे. इसमें शहर को साफ़-सुथरा बनाए रखने को लेकर विचार विमर्श किया गया. इस बैठक में सड़कों और गलियों में अनावश्यक रूप से कचरा फैलाने वालों के खिलाफ जुर्माना राशि वसूलने का निर्णय लिया गया है. जिससे बेबजह गंदगी फैलाने वालों पर काबू पाया जा सके. नगर परिषद के अधिकारी ने आम नागरिकों से भी शहर को साफ़ सुथरा बनाए रखने के लिए लोगों से सहयोग कि अपील की है. सडकों और गलियों में गंदगी फैलाने वालों के विरुद्ध जुर्माना की राशि निर्धारित की गई है. अलग –अलग दुकानों और संस्थानों से अलग –अलग राशि वसूलने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही नगर प्रशासन ने सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाबजूद प्लास्टिक यूज करने वालों दुकानदारों, ठेले वालों और आम लोगों को भी यूज करते हुए पकड़े जाने पर उनसे नगर परिषद द्वारा तय जुर्माना वसूल किया जाएगा. देना होगा जुर्माना

गलतियां जुर्माने की राशि प्रति घटना

गलियां सड़क पर कचरा बिखरने वालों से – 300

व्यवसाईयों के द्वारा सड़क या सार्वजनिक जगहों पर कचरा बिखेरने पर प्रति घटना – 450

रेस्टोरेंट संचालको के द्वारा कचरा फैलाने पर प्रति – 700

होटल मालिक के द्वारा सार्वजनिक या खुला जगह पर कचरा फेंकने पर – 1000

औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा सार्वजनिक या खुले में कचरा फेंकने पर – 2000

फूटपाथी विक्रेता द्वारा सड़क या सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेके जाने पर – 200

सार्वजनिक स्थानों पर गोबर या डेरी अपशिष्ट डंप करने के लिए – 500

सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण विध्वंस अपशिष्ट डंप करने के लिए प्रतिघटना -1500

नित मछली के विक्रेताओं के द्वारा गंदगी फैलाई जाने पर प्रतिघटना -1000

सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर मृत पशु फेंके जाने पर -2000

सड़कों पर सार्वजनिक स्थानों में मैरिज हॉल द्वारा कूड़ा डंप करने पर प्रतिघटना -2000

हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक पैथोलॉजी, लैब, मेडिकल स्टोर द्वारा सार्वजनिक

जगहों पर कचरा फेक जाने पर -1000

एवं बायोकेमिकल वेस्ट का कचरा फेंकने पर प्रति घटना -5000

क्लब सिनेमा हॉल पब्स कम्युनिटी हॉल द्वारा शारीरिक स्थान पर कचरा फेक जाने पर -1500

सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल पर होगी सख्ती

सिंगल यूज प्लास्टिक के वितरण, व्यवसाय, भंडारण, विक्रय और उपयोग करने पर प्रथम बार -2000

द्वितीय बार 3000 एवं बार-बार दोहराए जाने पर 5000 का जुर्माना देना होगा.

.नगर पंचायत चेवाड़ा में बिना नक्शा नगर अब नहीं बनेगा मकान.

चेवाड़ा. नगर पंचायत चेवाड़ा में 28 जून से नगर पंचायत कार्यालय में शिविर लगाकर प्रॉपर्टी का सर्वे कार्य किया जायगा. अब बिना नक्शा पास कराए चेवाड़ा नगर पंचायत क्षेत्र में मकान का निर्माण नहीं हो सकेगा. इसकी जानकारी देते हुए योजना पदाधिकारी विशाल कुमार ने बताया कि 28 जून से प्रॉपर्टी सर्वे का कार्य चेवाड़ा नगर पंचायत कार्यालय में एक गठित टीम के द्वारा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि घर बनाने से पहले नक्शा पास करवाना अनिवार्य होगा. इसके लिए कार्यालय में एक आवेदन लिखित रूप जमा देना अनिवार्य होगा. नक्शा नहीं देने पर नगर पंचायत के ग्रामीणों पर अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने कहा जो भी टैक्स लगाया गया है. उससे नगर पंचायत में विकास कार्य भी होगा.

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