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राष्ट्रीय ध्वज का अपमान मामले में कोर्ट ने लगाया जुर्माना

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में हिलसा व्यवहार न्ययालय ने दोषी पाए गए आरोपी पर तीन हजार रुपया का जुर्माना लगाया है.

हिलसा:- राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के मामले में हिलसा व्यवहार न्ययालय ने दोषी पाए गए आरोपी पर तीन हजार रुपया का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नही करने पर तीन माह की साधारण कारावास काटनी होगी. उक्त फैसला गुरुवार को हिलसा व्यवहार न्ययालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी आशीष नारायण के द्वारा सुनाया गया है. दरअसल हिलसा अनुमंण्डल के तेल्हाड़ा थाना क्षेत्र के श्री रामवृक्ष संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय मन्डाछ के प्रधानाध्यापक सत्येंद्र कुमार शर्मा के द्वारा 15 अगस्त 2020 को तेल्हाड़ा थाना में राकेश सिंह के विरुद्ध राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए कांड दर्ज कराया गया था. मामला हिलसा व्यवहार में लंबित चल रहा था जिसमे दोषी पाए जाने के बाद अभियुक्त राकेश सिंह पर तीन हजार का अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड की राशि नही देने पर तीन महीने का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा.

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