भूमि-विवाद में हत्या मामले में पांच दोषी करार
जिला जज पवन कुमार ने भूमि-विवाद में दिनदहाड़े गोलीमार कर हत्या कर देने के मामले में त्वरित न्यायिक विचरण समाप्त करते हुए पांच लोगों को दोषी पाया.
शेखपुरा. जिला जज पवन कुमार ने भूमि-विवाद में दिनदहाड़े गोलीमार कर हत्या कर देने के मामले में त्वरित न्यायिक विचरण समाप्त करते हुए पांच लोगों को दोषी पाया. न्यायालय ने जिले के अरियरी गांव के रहने वाले इसराइल खान, मनौवर खान, मुंसिफ खान और इलियास खान तथा नवादा नगर क्षेत्र के बड़ी दरगाह के रहने वाले नौशाद खान को दोषी करार दिया है. इन सभी को सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि मुकर्रर की है. पांचों दोषी घटना के दिन से ही जेल में बंद है. न्यायालय ने दोषी करार देने के बाद सभी को पुनः मंडल कारा भेजते हुए 24 मई को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिंहा ने बताया कि 6 जनवरी 2022 को अरियरी गांव के नदीडीया खंधा में विशेष भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा था. भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी और अमीन जमीन की मापी कर रहे थे. इसी दौरान दोनों पक्ष ने एक खास भूमि पर अपना दावा ठोकने लगे. इसी बात पर उत्तेजित होकर पांचों दोषी ने घातक अग्नाशास्त्र चलाकर निसार खान की हत्या कर दी. जबकि इस घटना में निसार खान के पुत्र इस्फाक खान बुरी तरह गोली लगने से जख्मी हो गए. बाद में जख्मी इसफाक खान के बयान के आधार पर अरियरी थाना में प्राथमिक की दर्ज की गई. पुलिस ने त्वरित कारवाई करते हुए सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए अनुसंधान कार्य पूरा किया. न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में पुलिस, डॉक्टर सहित अन्य आठ गवाहों ने इस घटना का समर्थन किया. बाद में उभय पक्ष के दलीलों और न्यायालय में इकट्ठा किए गए साक्ष्य के आधार पर जिला जज ने पांचो को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148,149, 307, 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषी पाया. इस मामले के एक अन्य अभियुक्त हम पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष मोफिज खान का न्यायिक विचारण अलग से किया जा रहा है. इस मामले के उल्ट दोषी पक्ष के तरफ से भी एक प्राथमिकी काउंटर केस के रूप में दर्ज किया गया था. जिसमें भी न्यायालय के समक्ष न्यायिक विचारण कार्य चल रहा है.
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