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मारपीट व रंगदारी मामले में पांच साल की सजा

स्थानीय व्यवहार न्यायालय की एडीजे आठ रचना अग्रवाल ने मारपीट व रंगदारी मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बिहारशरीफ. स्थानीय व्यवहार न्यायालय की एडीजे आठ रचना अग्रवाल ने मारपीट व रंगदारी मामले में एक आरोपित को दोषी पाते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा . आरोपित गोपाल कुमार दीपनगर थाना क्षेत्र के काको बीघा गांव का निवासी है . मामले में कोर्ट ने रंगदारी मांगने में भी दोषी पाते हुए एक वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन की ओर से एपीपी अमीर प्रसाद सिंह ने सभी पांच लोगों की गवाही कराई थी. इन्होंने बताया कि 28 मार्च 2013 को शाम मे सूचक रजनीश कुमार अपने घर मघरा से गुफा परबाइक से गया था. लौटने के दौरान जब वह मघड़ा स्थित हाई स्कूल के पास पहुंचा तो आरोपित गोपाल कुमार सूचक के बाइक को जबरन रोककर दस हजार रुपए की रंगदारी मांगी. सूचक द्वारा इनकार किए जाने के बाद आरोपित ने पिस्टल के बट से सर पर मारा जिससे सर फट गया और वह जख्मी होकर बेहोश हो गया. कुछ समय बाद होश आने पर पीड़ित रजनीश ने परिजनों को सूचना दी. इसके बाद परिजन आए और उसे घायल अवस्था में सदर अस्पताल ले गए थे.

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