जीएसटी के पूर्व बकाये के समाधान के लिए सुनहरा अवसर

कार्यालय, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के द्वारा वुधवार को कराधान विवाद समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट) के आलोक में जीएसटी के पूर्व बकायों के समाधान के लिए बुधवार को शहर के मुरारपुर स्थित एक होटल के सभागार में तथा सोहसराय पानी टंकी के पास कार्यशाला का आयोजन किया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | August 21, 2024 9:01 PM
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बिहारशरीफ. कार्यालय, राज्य-कर संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के द्वारा वुधवार को कराधान विवाद समाधान योजना (वन टाइम सेटलमेंट) के आलोक में जीएसटी के पूर्व बकायों के समाधान के लिए बुधवार को शहर के मुरारपुर स्थित एक होटल के सभागार में तथा सोहसराय पानी टंकी के पास कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें कई करदाता शामिल होकर योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन दाखिल किये हैं. इस अवसर पर उपस्थित राज्य-कर संयुक्त आयुक्त के द्वारा बताया गया कि जीएसटी पूर्व बकायों के समाधान के लिए यह अंतिम अवसर है. इसका लाभ करदाता द्वारा लिया जा सकता है. इस समाधान योजना के तहत 25 अगस्त, 2024 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि है. इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित कर, ब्याज एवं शास्ति बकाये की स्थिति में विवादित राशि का क्रमशः 35%, 10% तथा 10% भुगतान कर विवाद का समाधान किया जा सकता है. इच्छुक करदाता राज्य-कर संयुक्त कार्यालय बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ में संपर्क कर योजना का लाभ उठा सकते है.

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