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हत्या मामले में पति और सास-ससुर को कारावास

जिला जज पवन कुमार पांडे ने बहू को जलाकर मार देने के जुर्म में पति सौरव कुमार को दस साल और सास मालती देवी और ससुर रजो यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है.

शेखपुरा. जिला जज पवन कुमार पांडे ने बहू को जलाकर मार देने के जुर्म में पति सौरव कुमार को दस साल और सास मालती देवी और ससुर रजो यादव को सात-सात साल की सजा सुनाई है. तीनों सजा पाये जिला के जयरामपुर थाना क्षेत्र के काशीबीघा गांव के रहने वाले हैं. जबकि मृतिका बहू आरती देवी का माइके पटना जिला के भदौर थाना क्षेत्र के जानपुर गांव है. न्यायालय ने इस मामले के अन्य आरोपी विवाहिता के भैसुर शिवकुमार यादव और राजीव कुमार को साक्ष्य के अभाव में बारी कर दिया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजक उदय नारायण सिन्हा ने बताया कि बहू कि शादी 2020 में पूरे धूमधाम के सठ हुई थी. लेकिन शादी के तुरंत बाद से उसके परिवार वाले अतिरिक्त दहेज के लिए उसे प्रतड़ित करना शुरू कर दिया था. दो साल पूर्व विवाहिता के पिता मधुसूदन प्रसाद ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमे उसने आरोप लगाया था कि दहेज की मांग पूरी नहीं किए जाने पर उसके पुत्री की ह्त्या कर शव का अंतिम दाह-संस्कार कर दिया. विवाहिता के ससुराल के एक व्यक्ति के मोबाइल पर दिये सूचना के आधार पर वहां पाहुचा तो घटना को सही पाया. थाना में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायालय में मृतिका के परिजन के साथ-साथ पुलिस और अन्य ने गवाही में आरोपो को सही ठहराया. इसी माह के 05अगस्त को उभयपक्ष के दलील सुनने के बाद न्यायालय ने तीनों को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया था. शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को न्यायालय में सजा की बिन्दु पर सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया गया. न्यायालय द्वारा तीनों को भारतीय दंड विधान की धारा 304बी के तहत खुले न्यायालय में सजा का एलान किया. सजा सुनाये जाने के बाद दोषी सास ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए न्यायालय से रहम की भीख मांगने लगी.

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