एक घंटे के बाद रिसाव को किया गया बंद
मोहल्ले में बड़ा हादसा होते-होते बचा गुस्से में लोग
बरबीघा. नगर परिषद बरबीघा क्षेत्र के महादेव गंज मोहल्ला में सदानंद मैरिज हॉल के बगल में आइओसीएल का गैस पाइपलाइन फटने से अफरा तफरी की स्थिति बन गयी. घटनास्थल घनी आबादी वाला है. मोहल्ले के लोगों ने बताया कि अगर जल्द ही स्थिति पर काबू नहीं पाया जाता तो पूरा मोहल्ला आग का गोला बन सकता था. हालांकि समय पर सूचना मिलने के बाद आइओसीएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नियंत्रण पा लिया. इस संबंध में मोहल्ले के रहने हिमांशु कुमार, दयानंद प्रसाद मालाकार, रामप्रवेश कुमार, अनिल साव आदि लोगों ने बताया कि मोहल्ला में गोपाल बरनवाल नामक व्यक्ति के द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा था. निर्माण के दौरान अपने निर्धारित जमीन से आगे बढ़कर सड़क के किनारे पिलर देने के लिए ट्रैक्टर से पाइलिंग करवा रहा था. उसे समय भी मोहल्ले के लोगों ने नीचे गैस पाइपलाइन होने की बात कही थी. लेकिन सब की बातों को नजर अंदाज करके काम जारी रखा गया.जिस वजह से आइओसीएल के मेन गैस पाइपलाइन में छेद हो गया. छेद होते ही भारी मात्रा में ज्वलनशील गैस बाहर आने लगा.गैस का रिसाव शुरू होते ही वहां से सबसे पहले ट्रैक्टर चालक और मकान मालिक चुपचाप भाग निकला. इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने सबसे पहले मीडिया कर्मियों और पुलिस कर्मियों के साथ-साथ अन्य लोगों को सूचना दिया. गैस कम्पनी के द्वारा संपर्क नंबर का प्रचार प्रसार के कमी के कारण सुचना पहुंचाने में काफी अधिक समय व्यतीत हो गया. सभी लोगों के पहल पर आइओसीएल की टीम एंबुलेंस और अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद गैस रिसाव पर काबू पाया गया. इस दौरान घटना स्थल से करीब सौ मीटर स्थित चंदूकुआं मोहल्ला स्थित पाईप लाइन के चेंबर प्वाईंट के माध्यम से रसोई गैस आपूर्ति को बंद कर बड़ी घटना को टाला गया. मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस दौरान आसपास के सभी घर के लाइट तक को बंद कर दिया गया था. डर के मारे मोहल्ले के घरों में शाम का चूल्हा तक नहीं जला. वह इस मामले में आइओसीएल टीम के अधिकारी केशव कुमार ने बताया कि अगर मोहल्ले के लोग सजग नहीं रहते तो भोपाल गैस त्रासदी जैसी स्थिति यहां हो सकती थी. वह इस मामले में उन्होंने बताया कि बिना सूचना दिए हुए मकान का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जो की गैर कानूनी है. इसकी जांच पड़ताल करके संबंधित आदमी पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 3 साल का सजा या 25 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है.
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