भतीजे की हत्या में चाचा व उनके दामाद को उम्रकैद
जमीन विवाद को लेकर की गयी भतीजे की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी चाचा व उसके दामाद को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है.
बिहारशरीफ.
जमीन विवाद को लेकर की गयी भतीजे की हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी चाचा व उसके दामाद को दोषी पाकर उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. मंगलवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच संजय सिंह ने हरनौत थाना क्षेत्र के हिरदन बीघा गांव निवासी अर्जुन प्रसाद व इसके दामाद सोनू कुमार को हत्या के अलावा शस्त्र अधिनियम में भी दोषी पाते हुए अर्जुन को पांच साल व दामाद सोनू को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है. इसके अलावा दोनों को 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. वही साक्ष्य के अभाव में अर्जुन प्रसाद की पत्नी नीलम देवी व बेटी खुशबू कुमारी को रिहा कर दिया गया. मामले में अभियोजन ने 10 लोगों की गवाही करायी थी. अभियोजन की ओर से एपीपी सुनील कुमार सिंह व सूचिका की ओर से वकील रंजीत मोहन ने मुकदमों में बहस की. सुचिका के अधिवक्ता रंजीत मोहन ने बताया कि मृतक तरुण कुमार आरोपित अर्जुन प्रसाद का सगा भतीजा था. दोनों के बीच जमीन का विवाद था. तरुण 26 फरवरी 2019 को शाम साढ़े पांच बजे अपने घर स्थित मिल में पत्नी चंद्रप्रभा सिन्हा के साथ मिलकर धान की कुटाई कर रहा था. इसी दौरान सभी आरोपित आये और पीछे से सोनू कुमार ने तरुण कुमार के दोनों हाथ पकड़ लिया. आरोपित अर्जुन प्रसाद अपने कमर से पिस्तौल निकाला और तरुण के सीने में गोली मार दी. जिससे वह जख्मी होकर वहीं गिर गया. गोली लगने के बाद सभी आरोपित हल्ला करते हुए भागा की गोली मार दिया है. अब घर से निकलो. परिजन जख्मी को पीएमसीएच ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हालांकि पति की मृत्यु का सदमा सूचिका ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और कोर्ट में गवाही दिये जाने के कुछ ही दिनों बाद उसकी भी मौत हो गयी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है