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दुष्कर्म मामले में आरोपित को 20 साल की सजा

नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए एक आरोपित को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बिहारशरीफ. नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए एक आरोपित को बीस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं किया तो छह महीने तक अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज सह एडीजे सात धीरेंद्र कुमार ने रेप के अलावा अन्य धाराओं में भी एक वर्ष व एक महीने का कारावास की सजा सुनाई है . आरोपित मुकेश कुमार चंडी थाना क्षेत्र का निवासी है. मामले में अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सुशील कुमार ने पीड़िता समेत सभी चार लोगों की गवाही कराई थी. इन्होंने बताया कि 10 अगस्त 2020 को नाबालिग की मां अपनी पुत्री को मायके में छोड़कर बाहर गई थी. इसी दौरान घर में लड़की को अकेला देख आरोपित ग्यारह बजे रात में घर में घुस गया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. हल्ला पर आसपास के लोग जुटे. जिसके बाद आरोपित को पकड़ लिया और सुबह पुलिस को सूचना कर आरोपित को हवाले कर दिया. पीड़िता की मां ने आरोपित के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी.

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