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जिले के दो दर्जन निजी स्कूलों के संचालकों को भेजा नोटिश

शिक्षा अधिकार कानून के अनुपालन में विभाग के आदेशों की अनदेखी पर शिक्षा विभाग के कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है.

शेखपुरा. शिक्षा अधिकार कानून के अनुपालन में विभाग के आदेशों की अनदेखी पर शिक्षा विभाग के कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. इसके तहत जिले के दो दर्जन निजी विद्यालय के संचालकों को नोटिस भेजी गई है. इसके साथ ही आदेश का पालन नहीं किये जाने पर कड़ी कारवाई की चेतावनी दी गयी है. शिक्षा विभाग के इस निर्णय से निजी विद्यालय के संचालकों में खलबली मच गई है.बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा जिले के स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल अरियरी, सरस्वती शिशु मंदिर चेवाड़ा, संत फ्रांसिस स्कूल, सरस्वती शिशु मंदिर बरबीघा, आदर्श विद्या निकेतन, बिहार बोर्डिंग स्कूल, चाणक्या रेजिडेंशियल स्कूल, एलिट पब्लिक स्कूल, गुरुकुल विद्या मंदिर, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, किड्स केयर ए प्ले स्कूल, शेखपुरा सेंट्रल स्कूल, शोभा प्रतियोगिता विद्या मंदिर, सूर्योदय आश्रम, उच्च विद्यालय अबगिल, आदर्श शिशु निकेतन पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, श्री राजो गोरेलाल सिंह उच्च विद्यालय कैथवां, नन्हे पब्लिक स्कूल, एसएडीएन कान्वेंट स्कूल, सुप्रिया विद्या मंदिर, विजडम पब्लिक स्कूल और शेखूपुरसराय प्रखंड क्षेत्र के डोवाडीह स्थित प्रगतिशील विद्या मंदिर को द्वितीय नोटिस जारी करते हुए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. इस संबंध में शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन सभी विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2024 -25 के नामांकित एवं अध्यनरत सभी बच्चों की इंट्री शिक्षा विभाग के इ- शिक्षाकोष पोर्टल पर करने को कहा गया था. परंतु अभी तक इन विद्यालयों द्वारा यह कार्य शुरू भी नहीं किया गया है. जबकि इस संबंध में इन सभी को लगातार व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा ऑनलाइन -ऑफलाइन बैठक, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से डाटा एंट्री का काम पूरा कर लेने को कहा गया है. शिक्षा विभाग ने कहा कि यह विभागीय दिशा निर्देशों का अवहेलना है. इन सभी विद्यालयों को इस नोटिस के प्राप्त करते ही छात्र-छात्राओं की डाटा एंट्री एवं यू- डाईस से संबंधित सभी कार्य को प्रारंभ करने का निर्देश दिया है. अन्यथा इन सभी विद्यालयों को दी गई प्रस्वीकृति को रद्द करते हुए उनके यू-डाइस कोड बंद कर दिए जाने की चेतावनी दी गई है.

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