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जिले में पैक्स निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू

जिले में जल्द ही प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा निर्वाचन को लेकर पटना में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद सभी निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

बिहारशरीफ. जिले में जल्द ही प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा निर्वाचन को लेकर पटना में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद सभी निर्वाचन पदाधिकारी को निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है. इसके तहत जिले के कुल 249 पैक्सों में से लगभग 230 पैक्सों में निर्वाचन कराया जाना है. उक्त आशय की जानकारी जिला सहकारिता पदाधिकारी धर्मनाथ प्रसाद ने दी. उन्होंने बताया कि पैक्स निर्वाचन के लिए सर्वप्रथम मतदाता सूची का प्रकाशन कराया जाना है. उसके बाद ही मतदान की तिथि की घोषणा की जाएगी. उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जिन पैक्सों में मतदान कराया जाना है, उन पैक्सों के अध्यक्षों के द्वारा प्रारूप मतदाता सूची 4 अक्टूबर को जिला सहकारिता पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाना है. इसी प्रकार जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा इस मतदाता सूची का सत्यापन कर निर्वाचन पदाधिकारी को 8 अक्टूबर को उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सूची का विहित स्थान पर प्रकाशन तथा मतदाता सूची पर दावा आपत्ति के लिए 9 अक्टूबर को विहत स्थान पर सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसी प्रकार 9 से 22 अक्टूबर तक सूची पर मतदाता सूची पर दावा- आपत्तियां प्राप्त की जाएगी. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 25 अक्टूबर को किया जाएगा. इसके बाद मतदान की प्रक्रिया कराई जाएगी. मतदाता सूची का प्रकाशन:- मतदाता सूची का प्रकाशन निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्यालय के सूचना पट पर किया जाएगा. इनमें निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर तथा संबंधित पैक्स के कार्यालय के सूचना पट पर मतदाता सूची का प्रकाशन आवश्यक रूप से किया जाएगा. इसके अलावा जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर भी मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा. मतदाता सूची में नाम:- किसी भी पैक्स की मतदाता सूची में पूर्व से मतदाता सूची में शामिल नाम होना आवश्यक है. यदि किसी कारणवश किसी मतदाता का नाम हटाया गया हो तो उसका कारण भी स्पष्ट करना अनिवार्य है. यदि 30 सितंबर 2024 तक कोई व्यक्ति पैक्स का मतदाता बनता है, तो उसका भी नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा.

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