बिहारशरीफ. दूध विक्रेता के द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ किए गए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपित दूध विक्रेता को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है . इसके अलावा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर छह माह तक अलग से जेल में रहना होगा . बुधवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के विशेष पॉक्सो जज प्रथम सह एडीजे दो संजीव कुमार सिंह ने पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोपित विनोद यादव को यह सजा सुनाई है. पीड़िता व आरोपित बिहार थाना क्षेत्र के निवासी हैं. जबकि इसी मामले में एक अन्य आरोपित अरशद फरार है. मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिंहा ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी. इन्होंने बताया कि वर्ष 2021 की घटना है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है