सरकारी कार्यालयों में 15 नवम्बर तक लगाएं स्मार्ट मीटर
डीएम आरिफ अहसन की अध्यक्षता में मंथन सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया.
शेखपुरा. डीएम आरिफ अहसन की अध्यक्षता में मंथन सभागार में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. डीएम ने इस सप्ताह के बैठक के लिए निर्धारित प्राथमिकता पर चर्चा की गई. उन्होने सभी पदाधिकारियों को कहा कि 15 नबम्बर तक सभी कार्यालय प्रधान अपने कार्यालय को व्यवस्थित कर लें. अगर कही आवश्यकता हो तो रंगरोगन आदि का कार्य करवा लें. कार्यालय आपके कार्यशैली का पहचान होती है. अतः इस प्राथमिकता के आधार पर अवश्य पूर्ण करें. इसके अतिरिक्त सभी सरकारी कार्यालय में भी 15 नवम्बर तक स्मार्ट मीटर का लगा लेने का निर्देश दिया गया है.जिला में दुग्ध उत्पादकों के लिए व्यापक बाजार की पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करते हुए जिला गव्य विकास पदाधिकारी को नालान्दा डेयरी से बातचीत कर उनके लिए जमीन चिन्हित करने को कहा है. साथ ही जिलेवासियों को ताजा जिंदा मछली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मत्स्य बाजार समिति का निर्माण प्रत्येक प्रखंडों में करने के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी को अंचल अधिकारी से समन्वय स्थापित कर जमीन चिन्हित करने का निदेश दिया गया है. बैठक में एडीएम,डीडीसी सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे. बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज करने ही होगा वेतन भुगतान
उन्होंने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बायोमैट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने को कहा है. आगामी माह से बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही वेतन का भुगतान किया जाएगा. साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों में सेवांत लाभ से संबंधित मामलों की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा गया कि सभी कार्यालय प्रधान अपने अधीनस्थ कार्यालय में अगले तीन महीने में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों की सूची बनाकर कार्रवाई करते हुए ससमय सेवान्त लाभ प्रदान करें. अनुकंपा से संबंधित रिक्तियां भी ससमय भरना सुनिश्चित करें.उन्होने प्रत्येक पदाधिकारियों को स्थलीय जांच के उपरांत प्राप्त कर्मियों एवं लोगों के फीडबैक की समीक्षा कर सुधार करेंगे तथा सुधार संबंधी प्रतिवेदन से अवगत करायेंगे. साथ ही विकासात्मक कार्यों के लिए जमीन संबंधित जमीनी प्रतिवेदन अंचल अधिकारी प्राथमिकता के आधार पर देंगे. साथ ही अंचल अधिकारी यह भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा दान में दी गयी जमीन पहले से ही सरकारी जमीन न हो. इस संबंध में एक आश्रय पत्र भी प्रदान करेंगे.
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