अवैध पिस्टल बरामदगी में तीन लोगों को सजा
हत्या में उपयोग किए गए पिस्तौल की बरामदगी मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट ने सजा सुनाई है .
बिहारशरीफ. हत्या में उपयोग किए गए पिस्तौल की बरामदगी मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट ने सजा सुनाई है .गुरुवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी सूरज प्रकाश ने एक आरोपित छोटू महतो उर्फ प्रभास महतो को तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दो हजार रुपए का जुर्माना भी किया. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी एक वर्ष व एक हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई. साथ ही दो अन्य आरोपित राहुल कुमार व अशोक कुमार को दो वर्ष व दो हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. साथ ही अन्य धारा में भी एक वर्ष व एक हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई. सभी आरोपित बिंद थाना क्षेत्र के मसियाबीघा गांव का निवासी है. मामले में अभियोजन की ओर से एसडीपीओ राजेश पाठक ने सभी छह लोगों की गवाही कराते हुए बहस की थी. इन्होंने बताया कि बिंद थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष अभय कुमार 26 फरवरी 2022 को 10बजे दिन में हत्या के आरोपित छोटू महतो उर्फ प्रभास महतो को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में आरोपित छोटू महतो ने हत्या में उपयोग किए गए पिस्टल को अन्य आरोपित राहुल कुमार व अशोक कुमार के पास देने की बात पुलिस के समक्ष कही थी. इसके बाद पुलिस ने छोटू के दिए गए बयान के आधार पर राहुल कुमार एवं अशोक कुमार की गिरफ्तारी व पिस्तौल की बरामदगी के लिए छापेमारी की जहां पुलिस को देखते ही दोनों आरोपित भागने लगे जिसे पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया. पूछताछ के बाद झाड़ी से पिस्टल को बरामद किया गया था. श्री पाठक ने बताया कि छोटू महतो को पहले भी 15 जून 2024 को एक अन्य शस्त्र बरामदगी मामले में इसी न्यायालय द्वारा जज सूरज प्रकाश ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई थी जबकि हत्या का मामला विशेष एससी-एसटी न्यायालय में छोटू के विरुद्ध लंबित है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है