बिहारशरीफ. पटना से अपना घर लौट रही महिला के साथ गांव के नजदीक पहुंचने पर की गई छेड़खानी व हत्या के प्रयास मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही साढ़े छह- छह हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी . शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के एडीजे-तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने साक्ष्य सही पाते हुए दीपनगर थाना क्षेत्र के जोरारपुर गांव निवासी रवि कुमार व तुलसी कुमार को अन्य धाराओं में भी एक वर्ष व एक माह का सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी अजय कुमार रस्तोगी ने सभी छह लोगों की गवाही कराते हुए बहस की. उन्होंने बताया कि 25 मार्च 2014 को साढ़े आठ बजे रात में पीड़िता पटना से अपने घर जोरारपुर लौट रही थी. जब गांव के नजदीक पहुंची तो पहले से घात लगाये आरोपी रवि कुमार दौड़कर आया और पीछे से पीड़िता को गले में गमछी लपेटकर जबरन खेत की ओर ले गया. जहां पहले से दूसरे आरोपी तुलसी कुमार मौजूद था. पहुंचने पर दोनों आरोपितों ने मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हुए गला दबाने लगा. हल्ला करने पर रास्ते से गुजर रहे राहगीरों को अपनी ओर आते देख दोनों आरोपित पीड़िता को जान मारने की धमकी देते हुए भाग गये.
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