बिहार के साहिबगंज विधायक डॉ राजू सिंह की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही. राजद नेता तुलसी राय के अपहरण और मारपीट मामले में कोर्ट से राहत मिलने के बाद पुलिस अब दूसरे मामले में उनके लिए वारंट लेने अदालत पहुंच गयी है. बताया जा रहा है कि ये मामला 15 अप्रैल 2023 का है. इस मामले में पारू सीओ और राजस्व कर्मचारी के संयुक्त बयान पर पारू थाना में केस दर्ज किया गया था. इस केस में विधायक डॉ राजू कुमार सिंह को एससी/एसटी एक्ट सहित कई संगीन धाराओं में उनको नामजद अभियुक्त बनाया गया है.
राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण कांड में साहेबगंज विधायक डॉ राजू कुमार सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पर कोर्ट ने पारू थानेदार सह आइओ से केस डायरी की मांग की है. एडीजे-1 सह प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर सुनवाई के लिए संचिका को एडीजे-3 के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है. इस मामले में 14 जून को एडीजे-3 के कोर्ट में अब सुनवाई होगी.
केस के आइओ ने गुरुवार को साहेबगंज विधायक सहित छह पर वारंट के लिए कोर्ट में फिर से अर्जी दी है. कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रखा है. राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव के अपहरण कांड में बुधवार को साहेबगंज विधायक सहित छह पर कुर्की जब्ती का वारंट लेने के लिए दी गयी अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. पुलिस की ओर से सौंपी गयी केस डायरी में दिये गये साक्ष्य से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ. इस वजह से अर्जी खारिज कर दी गयी थी. 25 मई को राजद नेता तुलसी प्रसाद यादव ने पारू थाने में एफआइआर कराई थी. तुलसी प्रसाद यादव ने एफआइआर में विधायक के साथ शुभम सिंह, संतोष सिंह, टिंकू सिंह, रमेश सिंह और मृत्युंजय कुमार उर्फ सुमन ठाकुर को नामजद आरोपित बनाया था.