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BPSC ने उम्मीदवारों के सवालों को लेकर वेबसाइट पर जारी की सुचना, 6421 पदों पर होनी है नियुक्ति

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन के सम्बन्ध में उम्मीदवारों के लगातार आ रहे सवालों के बाद विस्तृत सूचना जारी की है.

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,421 पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन के सम्बन्ध में उम्मीदवारों के लगातार आ रहे सवालों के बाद विस्तृत सूचना जारी की है. इसमें अनुभव को लेकर कई नियमों में वेबसाइट पर भी जरूरी सुधार किया गया है.

आयोग ने अपनी वेबसाइट https://www.bpsc.bih.nic.in/ पर सेवा शर्तों को लेकर जानकारी साझा की है. इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधान अध्यापक की नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली के तहत वर्ष 2012 या इसके बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा में पास होना आवश्यक है.

वर्ष 2012 से पहले नियुक्त हुए पंचायतीराज, नगर निकाय संस्था में शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा में पास होना आवश्यक है. वही सीबीएसई, बिहार बोर्ड, आइसीएसई से सम्बंधित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा व पात्रता परीक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा. उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत शिक्षकों के लिए कम से कम आठ वर्ष की लगातार सेवा एवं अन्य बोर्ड से स्थायी मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है.

इसमें स्पष्ट किया गया है कि सम्बंधित विद्यालयों में विभिन्न अवधि तक कार्यरत शिक्षकों का अनुभव एक साथ मान्य होगा वहीं जिला परिषद, नगर निकाय संस्थान के तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए विभिन्न अवधि का कार्य अनुभव भी एक साथ मान्य होगा. आयोग ने उम्मीदवारों की मांग पर अनुभव प्रमाण पत्र का स्वरूप भी वेबसाइट पर जारी किया है.

पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के शिक्षक प्रपत्र में अपने संबंधित विद्यालय के प्राचार्य की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं. बीपीएससी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि चयन के बाद नियुक्ति के वक़्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा. सीबीएसई व अन्य शिक्षकों के लिए प्रधान अध्यापक के स्तर से जारी कित्या गया अनुभव पात्र ही मान्य होगा.

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