राज्य के एक लाख 20 हजार नवनियुक्त शिक्षकों में चयनित नियोजित शिक्षकों को पूर्व की नौकरी से इस्तीफा नहीं देना होगा. उन्हें पूर्व की पोस्टिंग वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक से विरमित होने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ देना होगा. इसके साथ ही नवनियुक्त नियोजित शिक्षकों को नयी जगह पर 30 नवंबर तक योगदान करने की हिदायत दी गयी है. शिक्षा विभाग ने नये शिक्षकों के योगदान को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. विभाग ने कहा है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक अपने पुराने स्कूल के प्रधानाध्यापक से प्रमाणपत्र लेकर आयेंगे कि उनके खिलाफ किसी तरह के आरोप लंबित नहीं हैं. वहीं, नियोजन इकाई से अनापत्ति प्रमाणपत्र भी नयी जगह पर योगदान देने के पहले जमा करेंग.
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी विभाग में कार्यरत नवनियुक्त शिक्षकों के मामले में अपने वर्तमान कार्यालय से विरमन पत्र एवं आरोप आदि लंबित नहीं रहने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा. इसके बाद ही इन शिक्षकों को योगदान करने की अनुमति दी जायेगी.
नवनियुक्त पटना जिले के 4800 शिक्षकों की पदस्थापन की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है. अब इन्हें 16 से 18 नवंबर तक पदस्थापना पत्र सौंपा जायेगा. पदस्थापना पत्र में स्कूल का नाम भी अंकित होगा. नवनियुक्त शिक्षकों को पदस्थापना पत्र मिलने के बाद दो दिनों के अंदर पदस्थापित किये गये स्कूलो में योगदान देना अनिवार्य होगा. वहीं,इनमें से जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं, उन्हें पदस्थापना पत्र मिलने के बाद योगदान के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया जायेगा, ताकि उन्हें योगदान देने में कोई परेशानी नहीं हो.डीइओ अमित कुमार ने बताया कि जिस दिन से स्कूलों में योगदान देंगे, उसी दिन से सैलरी भी शुरू हो जायेगी.
बांकीपुर गर्ल्स हाइस्कूल, गोलघर बीएन कॉलेजिएट हाइस्कूल, अशोक राजपथ शास्त्री नगर बालिका हाइस्कूल, शास्त्रीनगर रधुनाथ बालिका हाइस्कूल, कंकड़बाग पटना कॉलेजिएट हाइस्कूल, दरियापुर