बक्सर कोर्ट. इटाढी थाना कांड संख्या 134 /2016 में मुकेश गोस्वामी एवं सूर्य कमकर उर्फ भूत कमकर को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर क्रमशः 5000 एवं 2000 हज़ार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दोनों अभियुक्त के पास से पुलिस ने छापेमारी कर 1 किलो 300 ग्राम एवं 800 ग्राम गांजा जप्त किया था. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह की अदालत ने उक्त फैसला सुनाया.
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गांजा तस्करी में 10 वर्षों की सजा, जिला जज ने सुनाया फैसला
मुकेश गोस्वामी एवं सूर्य कमकर उर्फ भूत कमकर को 10 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी गयी है
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