हत्या के मामले में सभी नौ अभियुक्त पाये गये दोषी
बक्सर : गला दबाकर निर्मम तरीके से किये गये हत्या में नामजद प्राथमिकी सभी 9 अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 12 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा. बुधवार को एफटीसी 2 के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायालय ने नामजद सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान […]
बक्सर : गला दबाकर निर्मम तरीके से किये गये हत्या में नामजद प्राथमिकी सभी 9 अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर 12 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा. बुधवार को एफटीसी 2 के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायालय ने नामजद सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी पाया है.
बताते चलें कि सिकरौल थाना के रेका गांव में 7 नवंबर 2014 की सुबह लगभग 3 बजे रामायण यादव की गला दबाकर हत्या कर दी गयी थी. घटना को लेकर सिकरौल थाना में मृतक के भाई हरेराम यादव ने कांड संख्या 126 सन् 2014 दर्ज करायी थी. सूचक ने पुलिस को बताया था कि घटना की रात मृतक अपने भाई सियाराम यादव के दालान पर सोया हुआ था.
इसी बीच सुबह लगभग 3 बजे अचानक उसके गले से चीखने की आवाज आयी जिससे उसकी नींद खुल गयी और तेजी से नीचे की तरफ भागा तो देखा कि उसी गांव के रहने वाले गणेश यादव, रामप्रवेश यादव, लल्लन यादव, शिवजी यादव, पराहु यादव, लोरिक यादव, एकराम यादव, मुन्ना यादव के साथ रोहतास जिला के दिनारा थाना के तेनुयाद मठिया गांव का रहने वाला बहादुर यादव ने गला दबाकर उसके भाई रामायण यादव की हत्या कर दी थी.
सूचक के चिल्लाने के साथ सभी अभियुक्त हथियार लहराते हुए भाग खड़े हुए. झगड़ा का कारण पुरानी रंजिश को बताया गया था. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि सजा के बिंदु पर 12 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा.