हत्या के मामले में दो आरोपित पाये गये दोषी, लाठी-डंडे से पीटकर की गयी थी हत्या

बक्सर : लाठी डंडे से पीट-पीटकर की गयी हत्या के मामले में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 30 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा. गुरुवार को खचाखच भरे न्यायालय में अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया, जहां एफटीसी दो के जज वीरेंद्र सिंह फैसला सुनाते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 26, 2019 7:52 AM

बक्सर : लाठी डंडे से पीट-पीटकर की गयी हत्या के मामले में संलिप्त दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर आगामी 30 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा. गुरुवार को खचाखच भरे न्यायालय में अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया, जहां एफटीसी दो के जज वीरेंद्र सिंह फैसला सुनाते हुए कहा कि न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड विधान की धारा 302/ 34 के तहत दोषी पाया गया है.

सजा के बिंदु पर 30 अप्रैल को फैसला सुनाया जायेगा. बताते चलें कि बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद को लेकर डुमरांव थाना के नवा डेरा गांव के रहने वाले जगनारायण गोड़ एवं रामगोविंद गोड़ ने लाठी डंडे से पीट-पीटकर अक्षय कुमार गोड़ को जख्मी कर दिया था. इसके बाद में इलाज के क्रम में पीएमसीएच में मौत हो गयी थी.
उक्त घटना को लेकर मृतका की पत्नी राधिका देवी ने पुलिस को बताया था कि 8 मार्च 2009 को जब उसका पति घर में मौजूद था तभी दोनों अभियुक्त आ धमके तथा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडे से पीट-पीटकर उसके पति को जख्मी कर दिया, जिससे इलाज के क्रम में 16 मई को पीएमसीएच में उसकी मौत हो गयी.
घटना को लेकर डुमरांव थाना में कांड संख्या 86/2009 दर्ज कराया गया. सुनवाई में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक रामकृष्ण चौबे एवं त्रिलोकी मोहन ने बहस में हिस्सा लिया.

Next Article

Exit mobile version