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एक जून से जमा होगा वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन

चौसा : मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर के सभी वृद्धों को आगामी एक अप्रैल से हर महीने 400 रुपये मिलने वाली पेंशन के लिए आरटीपीएस काउंटर पर पंचायत वार आवेदन जमा किया जायेगा. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार 1 अप्रैल 2019 से पूरे राज्य में लागू है. बीडीओ अशोक […]

चौसा : मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार के अंतर्गत 60 वर्ष के ऊपर के सभी वृद्धों को आगामी एक अप्रैल से हर महीने 400 रुपये मिलने वाली पेंशन के लिए आरटीपीएस काउंटर पर पंचायत वार आवेदन जमा किया जायेगा. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार 1 अप्रैल 2019 से पूरे राज्य में लागू है. बीडीओ अशोक कुमार ने बताया कि इसके लिए रोस्टर निकाल दिया गया है.

आरटीपीएस काउंटर पर 1 जून, 14 और 26 जून को बनारपुर पंचायत के लोगों का आवेदन जमा किया जायेगा. वहीं चौसा पंचायत का 02,15 और 27 जून को, चुन्नी पंचायत का 04, 18 और 28 , डिहरी का 06,19 और 29 जून , जलीलपुर के लोग 7 और 20 जून को आवेदन जमा करेंगे.
जबकि पलियां का 08 और 21 जून को, पवनी का 10 और 22 जून को, रामपुर का 11 और 24 जून को, सरेंजा पंचायत का 12 और 25 जून को तथा सिकरौल पंचायत का 13 और 26 जून को आवेदन जमा किया जायेगा. बीडीओ ने बताया कि इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित पात्रता मापदंड का पालन करना अनिवार्य है.
वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सिर्फ बिहार के मूल रूप से रहवासी वृद्धों को ही मिलेगा. बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना मुख्य रूप से 60 वर्ष और उससे ऊपर उम्र के वृद्धों के लिए है. इस योजना का लाभ कोई भी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा. अगर कोई व्यक्ति 60 साल के पहले सरकारी नौकरी में था, तो उसे इस योजना के लिए अयोग्य माना जायेगा.
राज्य में पहले से चलने वाली यूनिवर्सल वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत सिर्फ बीपीएल और एपीएल कार्ड होल्डर को ही इस योजना का लाभ मिलता था. लेकिन अब सरकार ने सभी वर्गों को इस वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ देने का एलान किया है. किसी भी धर्म, कैटेगरी, जाति के लोग इस योजना का लाभ उठा सकता है. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे वोटर आइडी, आधार कार्ड, मूल निवासी पत्र आदि जमा करना होगा.
वृद्धजन पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन राशि धारक के बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होगी.तो इसके लिए धारक के पास अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है.इसके साथ ही लाभार्थी का बैंक खाता उसके आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है.
Prabhat Khabar Digital Desk
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